अमरावती

बालिका से छेडखानी : आरोपी को 4 वर्ष सश्रम कारावास

जिला व सत्र न्यायालय का फैसला

अमरावती/ दि.20 – एक नाबालिग लडकी के साथ अश्लिल छेडखानी करने वाले आरोपी को जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक 2 के न्यायमूर्ति विशाल एस गायके की अदालत ने 4 वर्ष सश्रम कारावास व 15 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. यह घटना 21 मार्च 2018 को नांदगांव पेठ पुलिस थाना क्षेत्र में घटी थी.
राजेश अंबादास आवारे (36, नांदगांव पेठ) यह सजा पाने वाले आरोपी का नाम है. अदालत में दायर दोषारोपपत्र के अनुसार पीडित 9 वर्षीय लडकी अपनी 6 वर्षीय छोटी बहन व 10 वर्षीय सहेली के साथ स्कूल छूटने के बाद घर के बाहर खेल रही थी. इस समय राजेश आवारे ने उसके साथ अश्लिल हरकते की थी. इसके बाद 21 मई 2018 को राजेश आवारे ने पढाई कर रही पीडित 9 वर्षीय लडकी के साथ अश्लिल हरकतें की तब पीडित लडकी ने यह बात अपने पिता को बताई. इसपर नांदगांव पेठ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, इसपर पुलिस उपनिरीक्षक जे. चंदापुरे ने तहकीकात कर दोषारोपपत्र अदालत में दायर किया. अदालत में 9 गवाहों के बयान दर्ज किये गए. सरकारी पक्ष की दलीलों को मान्य करते हुए अदालत ने राजेश आवारे को 4 वर्ष सश्रम कारावास, 15 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना नहीं भरने पर 2 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. जुर्माने की 15 हजार रुपए रकम पीडित युवती को नुकसान भरपाई के रुप में देने के आदेश अदालत ने दिये. सरकारी पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील पंकज रामेश्वर इंगले ने दलीले पेश की. पैरवी अधिकारी के रुप में संतोष चव्हाण व अरुण हटवार ने कामकाज देखा.

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