* जिला व सत्र न्यायालय ने सुनाई सजा
वरुड/ दि.21 – वरुड पुलिस थाना क्षेत्र के बहादा गांव में रहने वाली 20 वर्षीय युवती के साथ नजदिकियां बनाने की कोशिश करते हुए युवती को घर में बुलाकर चाकू से पेट पर सपासप वार कर हत्या करने के बाद आरोपी गजानन महादेव यादव (50) ने पुलिस थाने में आत्मसमर्पण कर दिया था. आरोपी गजानन को जिला व सत्र न्यायालय ने हत्या के अपराध में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.
जानकारी के अनुसार वरुड तहसील के बहादा गांव निवासी वासुदेव बावस्कर की 20 वर्षीय बेटी रुपाली बावस्कर वरुड के एक महाविद्यालय में पढ रही थी. उसके पिता वासुदेव वरुड में ही एक सोनी के पास मजदूरी का काम करते थे. उसी सोनी के पास आरोपी गजानन मुनिम का काम करता था. वासुदेव को रुपयों की जरुरत थी. उसने गजानन से रुपए लिये. तब से गजानन का उसके घर आना-जाना शुरु हुआ. रुपाली से भी जान पहचान हो गई. इसके बाद वह मोबाइल पर चैटिंग करने लगा. कुछ दिनों बाद गाडी पर बिठाकर घुमाने भी ले जाता था.
विगत 1 दिसंबर 2018 को वासुदेव और उसका बेटा काम पर से घर लौटे. तब पता चला की रुपाली सुबह 9 बजे बैंक में रुपए जमा करने गई थी, लेकिन तब से वापस नहीं लौटी थी, तब से उसकी तलाश की गई. रात 8.30 बजे पता चला कि, रुपाली की हत्या कर दी गई है. इससे पहले ही आरोपी गजानन यादव ने पुलिस थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया है. पुलिस ने मौेके पर जाकर देखा, रुपाली की लाश कमरे में खुन से लतपथ सनी हुई पडी थी. पुलिस ने गजानन को गिरफ्तार कर हत्या का अपराध दर्ज किया था. तहकीकात के बाद अदालत में दोषारोपपत्र दायर किया. अंतिम सुनवाई के दौरान जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक 2 के न्यायमूर्ति विशाल गायके की अदालत ने आरोपी गजानन को दोषी करार देते हुए हत्या के अपराध में उम्रकैद की सजा सुनाई. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से एड.दिलीप तिवारी ने दलीले पेश की और जांच अधिकारी के रुप में सुजित कांबले ने कामकाज देखा.