पांच वर्ष के भोजन का हिसाब दें या 25 हजार का जुर्माना भरे
पोषण आहार के ऑडिट-शिक्षण संचालनालय का आदेश
अमरावती/दि.29-शालेय विद्यार्थियों को दिये जाने वाले पोषण आहार का ऑडिट किया जाएगा. इसमें गलती पाई जाने वाली स्कूलों को 25 हजार रुपए जुर्माना करने के आदेश शिक्षण विभाग द्वारा दिये गये हैं. इन पांच वर्ष के शालेय पोषण आहार के हिसाब का लेखा परीक्षण किया जाएगा. पुणे की एक निजी लेखा परीक्षण कंपनी द्वारा ऑडिट किया जाएगा.
इसके लिए शालेय पोषण आहार बाबत जानकारी तीन स्तरों पर की जाएगी.जिसमें स्कूल,पंचायत समिति,जि.प.,मनपा स्तर पर जानकारी संकलित कर पुणे में भेजी जाएगी. शिक्षण संचालक के आदेश में लेखा परीक्षण के लिए सभी स्कूलों की जानकारी देना अनिवार्य है. शालाओं की जानकारी भरते समय उपलब्ध सभी अभिलेखों के आधार पर जानकारी भरनी है. इस लेखा परीक्षण के लिए स्कूलों से किसी भी प्रकार का शुल्क वसुला नहीं जाएगा. जिसके चलते स्कूलों को किसी को भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है.
* क्या है आदेश?
शालेय पोषण आहार योजना के लिए शासन द्वारा दिये जाने वाले अनुदान का योग्य पद्धति से इस्तेमाल होता है या नहीं, इस बारे में गच पांच वर्ष के खर्च का लेखापरीक्षण किया जाएगा. इस बाबत शालाओं को आवश्यक निर्देश दिये गये है. शालेय पोषण आहार की जानकारी तीन स्तर पर संकलित की जाएगी. जिसमें शाला, पंचायत समिति, जिला परिषद, महानगरपालिका स्तर पर जानकारी संकल्ति कर पुणे में भेजी जाएगी.