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नया किराया दो, या दुकान खाली करो

नई दरों पर किराया वसूली हेतु मनपा सख्त

* कल जारी हो सकती है कानूनी नोटीस
अमरावती/दि.21– स्थानीय महानगरपालिका की मिलकीयतवाले व्यापारी संकुलों की दुकानों का किराया विगत 25 वर्षों से बढा ही नहीं है. ऐसे में रेडिरेकनर की नई दरों के अनुसार मनपा प्रशासन द्वारा इन व्यापारिक संकुलों की दुकानों हेतु नई दरों के आधार पर किराया तय किया गया है. किंतु विगत 25 वर्षों से महज एक रूपये स्क्वेअर फीट की दरों पर दुकाने लिये बैठे व्यापारियों को नई दरें मान्य नहीं है और इसे लेकर विगत लंबे समय से मामला अधर में अटका हुआ है. ऐसे में अब मनपा प्रशासन ने इस मामले को लेकर सख्त रवैय्या अपनाते हुए व्यापारियों को कानूनी नोटीस जारी करने की तैयारी शुरू की है. जिसके तहत संभवत: कल मंगलवार 22 फरवरी को निगमायुक्त आष्टीकर के निर्देश पर सभी व्यापारियों के नाम कानूनी नोटीसे जारी हो जायेगी.
मनपा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन कानूनी नोटीसों में साफ तौर पर चेतावनी दी जायेगी कि, या तो मनपा संकुलों में किराये पर जगह धारण करनेवाले किरायेदारों द्वारा नई दरों से जगह का किराया अदा किया जाये और यदि उन्हें यह किराया मान्य नहीं है, तो वे जगह खाली कर दें. इसके बावजूद भी जिन किरायेदारों द्वारा नई दरों के अनुसार किराया देना अमान्य करते हुए जगह खाली नहीं की जायेगी, उनके खिलाफ जप्ती की कार्रवाई करने का नियोजन भी किया जा रहा है. जिसके चलते अब मनपा के व्यापारिक संकुलों में दुकाने रहनेवाले व्यापारियों में कुछ हद तक हडकंप मच गया है.
बता दें कि मनपा के मौजूदा पदाधिकारियों व पार्षदों का कार्यकाल आगामी 8 मार्च को खत्म हो जायेगा. जिसके बाद अगला आमचुनाव होने में करीब सवा से डेढ माह का समय लगेगा. इस दौरान मनपा में प्रशासकराज रहेगा, यानी किसी भी तरह का निर्णय लेने के सारे अधिकार मनपा आयुक्त के पास रहेंगे. ऐसे में इस दौरान मनपा प्रशासन द्वारा व्यापारी संकुलों की दुकानों में जप्ती की कार्रवाई कर सकती है. क्योंकि उस वक्त किराया बढाने या कार्रवाई करने का विरोध या समर्थन करने हेतु कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष नहीं रहेगा. ऐसे में मनपा प्रशासन द्वारा नई किराया दरों को हर हाल में लागू करने और जिन लोगों द्वारा नई किराया दरों को अमान्य किया जाता है, उनसे दुकाने खाली करवाने को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है.

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