अमरावतीमहाराष्ट्र

लंबे न्यायालयीन संघर्ष के बाद मिला न्याय

मुआवजा बढाकर देने के कोर्ट ने दिए आदेश

अमरावती/दि.30– वरुड तहसील के पलसवाडा के नए पुनवर्सन गावठान के लिए भूमि संपादित की गई थी. लेकिन कुछ जगह के मालिकों को यह मुआवजा मंजूर नहीं रहने से उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. जिसके 14 वर्ष बाद न्यायालय के आदेश पर सरकार ने बढ़े हुए मुआवजे को मंजूरी दी है. सरकार ने बढ़ा हुआ 1 करोड 55 लाख 64 हजार 563 रूपए का मुआवजा देने के निर्देश जिलाधिकारी व विभागीय आयुक्त को दिए हैं.

नए पुनर्वसन गावठान के लिए पलसवाड़ा के भूधारक पुष्पा जगन्नाथ खुजे की भूमि संषादित की गई थी, लेकिन भूसंपादित जमीन की बढे हुए मुआवजे के अनुसार रकम देने की मांग पुष्पा खुजे ने की थी. जिसके चलते उन्होंने अमरावती दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) में याचिका दाखिल की थी. जिस पर हाल ही में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए भूसंपादित जमीन का बढा हुआ मुआवजा ब्याज के साथ देने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद इस फैसले के चलते जिलाधिकारी ने सरकार से 1 करोड 55 लाख 64 हजार 563 रूपए की मांग की थी. जिसे सरकार ने मंजूरात दी है. अब जल्द ही यह राशि पुष्पा खुजे और अन्य लोगों को मिलेगी.

वरूड तहसील के पलसवाडा में नए पुनर्वसन गावठान के लिए भूमि संपादित करते समय भूसंपादन अधिकारियों की ओर से मुआवजा देने के बारे में अंतिम निर्णय पारित किया गया था. लेकिन यह मुआवजा संबंधित भूधारकों को मान्य न रहने से उन्होंने भूसंपादन अधिनियम के तहत बढा हुआ मुआवजा मिलने के लिए सरकार के खिलाफ दिवाणी न्यायालय में प्रकरण दाखिल किया. जिसमें न्यायालय ने भूधारकों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद संपादित जमीन का बढा हुआ मुआवजा अदा करने के संदर्भ में जिलाधिकारी ने सरकार से पत्राचार कर निधि उपलब्ध करने की मांग की थी. जिसके तहत सरकार ने 1 करोड 55 लाख 64 हजार 563 रूपए की निधि को मंजूरी दी है.

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