अमरावती

गरीब और जरूरतमंद कैदियों की जमानत के लिए सरकार करेगी मदद

केंद्र की तर्ज की पर बजट में प्रावधान

अमरावती/दि.16– जाने अनजाने में हुई गलतियों का प्रायश्चित न्यायालय के आदेश नुसार सजा भुगत रहे कारागार के गरीब व जरूरतमंद कैदियों की जमानत के लिए अब सरकार मदद करेंगी. इसके तहत राज्य सरकार ने समिति गठित की है. केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य के बजट में निधि का प्रावधान किया जाएगा. सामाजिक दृष्टि से कैदियों के लिए यह उपक्रम राज्य में चलाया जाएगा. विदर्भ के कारागार में कैदियों के सुधार और पुनर्वास के लिए पंजीकृत संस्था वर्‍हाड संस्था के धनानंद नागदिवे ने 17 फरवरी 2023 को राज्य के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, सांसद डॉ.अनिल बोंडे को ज्ञापन द्वारा कैदियों की समस्या हल करने के लिए अवगत कराया था. इसमें राज्य के कारागार में कैदी बंदिस्त है, लेकिन जमानत मंजूर होकर भी रुपयों का प्रावधान नहीं रहने से वह जमानत नहीं ले पाते. ऐसे गरीब और जरूरतमंद जमानत मंजूर हुए कैदियों के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार मदद करें, यह अनुरोध किया था. इसके अनुसार गृह विभाग के उपसचिव विनायक चव्हाण ने 13 सितंबर 2023 को गरीब व जरूरतमंद कैदियों के जमानत की समस्या हल करने के लिए इस वर्ष राज्य सरकार ने 6 सदस्यीय देखरेख समिति गठित करने संबंध में शासन आदेश निर्गमित किए है.

जुर्माना भरने असमर्थ रहने वाले तथा आर्थिक दिक्कतों के कारण जमानत नहीं मिल पाने वाले कैदियों को जमानत मिलने के लिए बनाई योजना के सफल अमल के लिए शासनस्तर पर देखरेख समिति स्थापित की है. इस योजना में कारागार में सजा काट रहे गरीब व जरूरतमंद कैदियों को जमानत मिलने के लिए मदद होगी. वे बाहर निकलकर सामाजिक दृष्टि से अच्छा जीवन जी सकेंगे.
-धनानंद नागदिवे, सचिव
वर्‍हाड संस्था

* 6 सदस्यीय समिति में इनका समावेश
राज्य सरकार ने गरीब व जरूरतमंद कैदियों की जमानत की समस्या हल करने के लिए गृह विभाग के अवर सचिव/प्रधान सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय देखरेख समिति का गठन किया गया है. इसमें सदस्य सचिव पद पर कारागार प्रशासन के अतिरिक्त पुलिस महासंचालक, तथा सदस्य के रुप में विधि व न्याय विभाग के प्रधान सचिव, राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव, मुंबई उच्च न्यायालय के महाप्रबंधक और गृह विभाग के उपसचिव का समावेश है.

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