फर्जी दिव्यांग कर्मियों की नियुक्ति पर सरकार का अंकुश
विधायक कडू के आदेश के मुताबिक नियम सूची घोषित
चांदूर बाजार/दि. 28– सरकारी, अर्धसरकारी तथा अनुदानित संस्थाओं में नियुक्त किए जानेवाले कर्मचारियों की नियुक्ति पर अब राज्य सरकार ने अंकुश लगाया है. दिव्यांग कल्याण मंत्रालय के अध्यक्ष विधायक बच्चू कडू के निर्देश के मुताबिक दिव्यांगो की नियम सूची घोषित कर उनकी जांच करने का निर्णय मंत्रालय ने लिया है. 16 अगस्त को इस बारे में अध्यादेश जारी किया गया है.
राज्य की सरकारी, अर्धसरकारी व अनुदानित संस्थाओं में पदभर्ती में नियमानुसार दिव्यांगों को 4 प्रतिशत आरक्षण तथा सीधी सेवा में भी नियुक्त करते समय दिव्यांगों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण को प्रावधान है. बोगस प्रमाणपत्र के आधार पर अनेक अपात्र उम्मीदवार सरकारी नौकरी व अन्य लाभ उठा रहे हैं, ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर तथा सही मायने में दिव्यांग नौकरी तथा लाभ से वंचित रहने पर विधायक बच्चू कडू ने इसकी दखल ली और इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए नियुक्त किए जा रहे उम्मीदवार की दिव्यांगता की जांच करने के बारे में नियम सूची बनाई गई. 16 अगस्त को जारी इस जीआर से नियमानुसार दिव्यांग प्रमाणपत्र की जांच होकर बोगस नियुक्ति पर अंकुश लगेगा.
* सही दिव्यांगों को मिलेगा लाभ
नकली दिव्यांग प्रमाणपत्र के आधार पर बोगस व अपात्र लोग नौकरी तथा अन्य लाभ प्राप्त कर सही दिव्यांगों को उनके अधिकार से वंचित रखते है. इसलिए नियमों की सूची बनाकर दिव्यांग प्रमाणपत्रों की जांच के निर्देश यंत्रणा को दिए थे. उसके अनुसार दिव्यांग कल्याण विभाग ने इस आशय का शासन निर्णय जारी करने से अब सही दिव्यांगों को उनका अधिकार व लाभ प्राप्त होगा, ऐसी राय दिव्यांग कल्याण मंत्रालय के अध्यक्ष एवं विधायक बच्चू कडू ने व्यक्त की. साथ ही दिव्यांगों को न्याय देने पर उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आभार माना है.