गर्भलिंग परीक्षण व अवैध गर्भपात रोकने हेतु सरकार की योजना
हेल्पलाइन पर शिकायत करो और लाखों का पुरस्कार पाओ
अमरावती/दि.25– किसी भी पंजीकृत अथवा अपंजीकृत केंद्र पर डॉक्टर अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति द्बारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर गर्भलिंग परीक्षण या फिर अवैध तरीके से गर्भपात किया जाता है, तो इसकी सूचना देने वाले व्यक्ति को सरकार की ओर से खबर पुरस्कार योजना के तहत 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा.
उल्लेखनीय है कि, कन्या भ्रूर्ण हत्या को रोकने हेतु गर्भलिंग परीक्षण को नियंत्रित करने को लेकर अब सरकार द्बारा इससे संबंधित जानकारी देने वाले व्यक्ति को एक लाख रुपए का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है. साथ ही शिकायत दर्ज कराने हेतु हेल्पलाइन क्रमांक 18002334475 भी जारी किया गया है. इसके अलावा पीसीपीएनडीटी विभाग की ‘आमची मुलगी डॉट जीओवी डॉट इन’ इस बेवसाइट पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
* क्या है गर्भलिंग परीक्षण प्रतिबंधक कानून?
– गर्भस्थ शिशु कन्या है यह पता करते हुए लडकी नहीं चाहिए वाली सोच के तहत किए जाने वाले गर्भपात को रोकने हेतु गर्भलिंग परीक्षण प्रतिबंधक कानून को अस्तित्व में लाया गया.
– वर्ष 1994 के गर्भधारणापूर्व व प्रसूतिपूर्व परिक्षण तंत्र का प्रयोग करते हुए गर्भ का परीक्षण करना कानूनन अपराध है. इस कानून के अनुसार दोषी पाए जाने पर 3 साल के कारावास व 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा का प्रावधान है.
* 7 माह में 213 सोनोग्राफी केंद्रों का परीक्षण
जिलास्तर पर पीसीपीएनडीटी विभाग द्बारा प्रत्येक 3 माह में सोनोग्राफी केेंद्र की पडताल की जाती है. इसके तहत जारी वर्ष के विगत 7 माह के दौरान शहरी क्षेत्र में स्थित 145 में से 137 और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित 89 में से 76 ऐसे कुल 213 सोनोग्राफी केंद्रों की जांच पडताल की जा चुकी है.
* हेल्पलाइन व वेबसाइट पर करें शिकायत
जिन स्थानों पर अवैध तरीके से गर्भलिंग परीक्षण व गर्भपात किया जाता है. ऐसे स्थानों की जानकारी देने हेतु 18002334475 इस हेल्पलाइन क्रमांक पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
– इसके साथ पीसीपीएनडीटी विभाग की डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट आमची मुलगी डॉट जीओवी डॉट इन इस वेबसाइट पर भी ऐसे सोनोग्राफी केंद्रों व गर्भपात केंद्रों की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
* 7 माह में एक भी शिकायत नहीं
जिले में विगत 7 माह के दौरान गैरकानूनी तरीके से गर्भलिंग परीक्षण व अवैध गर्भपात होने से संबंधित एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.
* गर्भलिंग परीक्षण अथवा गैरकानूनी तरीके से गर्भपात करना कानूनन अपराध है. यदि कहीं पर भी ऐसा होता है, तो इसकी सूचना देने वाले व्यक्ति को सरकार की ओर से 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा. साथ ही सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी.
– डॉ. दिलीप सौंदले,
जिला शल्यचिकित्सक.