अमरावती

ग्राम पंचायतों को नहीं लगेगा जीएसटी

प्रदेश के टैक्स सहआयुक्त का पत्र

* अधिकाधिक काम हो सकेंगे
नाशिक दि.10 – जिला परिषद द्बारा मंजूर विकास कार्य ग्राम पंचायत ने स्वयं एजेंसी के रुप में किये, तो ऐसे कामों पर वस्तु व सेवा कर अर्थात जीएसटी नहीं देना पडेगा. इस बारे में मीनी मंत्रालय के विभिन्न विभागों से मंजूर काम करवाते समय ठेकेदार की बजाय ग्राम पंचायत में की, तो ऐसे ठेके पर जीएसटी नहीं लगाने का पत्र राज्य कर सहआयुक्त ने ग्राम विकास विभाग को दिया है. इससे नाशिक ही नहीं, पूरे राज्य की सभी ग्राम पंचायत जीएसटी से दूर हो गई है.
* 15 लाख की सीमा
ग्राम पंचायत बगैर निविदा काम देने की मर्यादा 15 लाख रुपए है. ठेकेदार को काम देने पर यह सीमा 10 लाख रुपए है. ग्राम पंचायत के पंचमंडल क्रियाशील रहने पर खुद ही काम करवा सकती है. इससे ठेकेदार से वसूले जाते 18 प्रतिशत जीएसटी की बचत हो सकती है. पिछले जुलाई माह तक जीएसटी की दर 12 प्रतिशत थी. ठेकेदार से वह 18 प्रतिशत तक कर दी गई. अब सहआयुक्त ने छूट देने का पत्र भेज दिया गया है. जिससे अनेक विकास कार्यों का मार्ग साफ हो गया है.
* छोटे-बडे विकास कार्य
जिला परिषद के स्वास्थ्य, महिला व बाल विकास, समाज कल्याण, जलसंवर्धन, जलापूर्ति आदि विभागों के विकास कार्य मंजूर किये जाते हैं. ठेकेदार से वह कार्य करवाने पर उसे जीएसटी अदा करना होता है. वह ग्राम पंचायत को जीएसटी युक्त बिल देता है. अब जीएसटी की बचत हो सकती है. बशर्ते छोटे-बडे विकास कार्य ग्राम पंचायत स्वयं करवा लें. टैक्स सहआयुक्त के पत्र में स्पष्ट है कि, फंड केंद्र का हो या राज्य का सभी प्रकार के विकास कार्य ग्राम पंचायत द्बारा करवाने पर जीएसटी लागू नहीं होगा.

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