रोजगार निर्माण कार्यक्रम व्दारा नये व्यवसाय के लिए अनुदान
पालकमंत्री यशोमती ठाकुर ने दिये निर्देश
प्रतिनिधि/ दि.२४ अमरावती– स्वयंरोेजगार के माध्यम से नये व्यवसाय को गति मिले व सभी ओर रोजगार निर्माण हो इसके लिए रोजगार निर्माण कार्यक्रम ज्यादा प्रभावी तौर पर चलाने का शासन का नियोजन है. इसके अनुसार ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किये जाए, ऐसे निर्देश राज्य की महिला व बालविकास मंत्री तथा जिले की पालकमंत्री यशोमती ठाकुर ने दिये. जिला उद्योग केंद्र व खादी ग्रामोद्योग मंडल की ओर से वर्ष २०२०-२१ के लिए प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम व मुख्यमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम इस दोनों योजना में जिले से आवेदन बुलाये गए है. शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में नये उद्योग या सेवा शुरु करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को शासन की ओर से अनुदान दिया जाएगा. जिले में विभिन्न उद्योग, व्यवसाय को गति देने के लिए ज्यादा प्रभाव तौर पर चलाया जाए, इस उपक्रम में ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को लाभ मिल पाये इस दिशा में अधिक प्रयास किये जाए, ऐसे निर्देश भी पालकमंत्री ने दिये. कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार निर्माण की दृष्टि से मनरेगा के माध्यम से कई विकास कामों को गति दी गई है. मनरेगा से होने वाले काम में अमरावती जिला इस वक्त में सबसे आगे रहा है. जिला उद्योग केंद्र की ओर से रोजगार निर्माण कार्यक्रम से विभिन्न उद्योग व्यवसाय को गति मिलकर कई लोगों के लिए स्थायी तौर पर रोजगार निर्माण हो सकेगा, इसके कारण दोनों कार्यक्रम व्यापक स्वरुप में चलाने के निर्देश पालकमंत्री ने दिये. इस बारे में जानकारी देते हुए जिला उद्योग केंद्र के महाव्यवस्थापक उदय पुरी ने कहा कि शहर व ग्रामीण क्षेत्र में नये उद्योग या सेवा शुरु करने की इच्छा रखने वाले सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवती के लिए यह कार्यक्रम है. इसके लिए सामान्य प्रवर्ग के व्यक्ति को प्रोजेक्ट के कीमत का २५ प्रतिशत व आरक्षित प्रवर्ग के लिए अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यांक, पूर्व सैनिक, विकलांग व महिलाओं के लिए ३६ प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा. प्रोजेक्ट की मर्यादा, उत्पाद उद्योग के लिए २५ लाख और सेवा उद्योग के लिए १० लाख रुपए है. आवेदक की आयु १८ वर्ष से अधिक होना चाहिए और कम से कम ८वीं पास व्यक्तिको ही उत्पादन उद्योग के लिए १० लाख व सेवा उद्योग के लिए ५ लाख रुपए तक आवेदन कर सकते है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम में इस योजना अंतर्गत १८ से ४५ वर्ष की आयु व कम से कम ७वीं पास व्यक्ति आवेदन कर सकते है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाति महिला विकलांग, पूर्व सैनिक को अधिकतम आयुमर्यादा में ५ वर्ष की छूट है. उद्योग के लिए २५ से ५० लाख रुपए तक बैंक व्दारा कर्ज उपलब्ध कराया जाता है. योजना में २५ से ३० प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, ऐसा भी पुरी ने बताया. किसी भी तरह की परेशानी हो तो अमरावती जिला उद्योग केंद्र के टेलिफोन क्रमांक ०७२१-२६६२६४४, खादी व ग्रामोद्योग मंडल ०७२१-२६६२७६२, नागपुर खादी व ग्रामोद्योग आयोग ०७१२-२५६५१५१ पर संपर्क साधे, ऐसा आह्वान भी उद्योग केंद्र के महाव्यवस्थापक पुरी ने किया.