मिनी ट्रैक्टर के लिए 3 लाख का अनुदान, गटों को होगा चयन
90 फीसद अनुदान, अनुसूचित जाति व नवबौद्ध घटक के लिए योजना
अमरावती/दि.06– सामाजिक न्याय विभाग के मार्फत 90 प्रतिशत अनुदान पर बचत गुटों को मिनी ट्रैक्टर दिए जाते हैं, किंतु 10 प्रतिशत रकम संबंधित बचत गुट को भरनी पड़ती है. इसमें अनुदान की रकम 3 लाख 15 हजार रुपयों तक होती है. इस योजना से कम से कम 9 से 18 हॉर्स पॉवर के मर्यादित ट्रैक्टर खरीदे जा सकते हैं. इस विभाग के मार्फत अनुसूचित जाति व नवबौध्द घटकों के लिए विविध योजना चलायी जाती है. इसके अंतर्गत 2023-24 वर्ष के लिए अनुसूचित जाति व नवबौध्द घटकों के स्वयं सहायता बचत गुटों को मिनी ट्रैक्टर व उसके औजार वितरित करने की योजना चलायी जाती है. इस योजना से पिछड़ावर्गीय किसान घटक आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो रहे हैं. इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 10 प्रतिशत अनुदान की रकम भरनी पड़ेगी. जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ मिल रहा है.
* क्या है योजना?
राज्य के अनुसूचित जाति और नवबौध्द घटकों के व्यक्तियों के लिए यह योजना है. आधुनिक तंत्रज्ञान का उपयोग करके कृषि के माध्यम से यह घटक आर्थिक प्रगति कर सके, इसलिए शासन की ओर से स्वयं सहायता गुटों को खेती के यंत्र, औजार अनुदान पर वितरित किए जाते हैं.
* योजना के लिए आवश्यक है निम्न दस्तावेज
अंगीकृत बचत गुट होना चाहिए. इस योजना का लाभ लेने के लिए उसमें कम से कम 10 सदस्य हों. इनमें के 80 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति के होना चाहिए. उनके राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाते, इसके अलावा आधार कार्ड, राशन कार्ड और उससे संबंधित अधिकारी का प्रमाणपत्र होना आवश्यक है.
* बचत गुटों से आवेदन मंगवाना प्रारंभ
अबकी बार 2023-24 इस आर्थिक वर्ष में इच्छुक बचत गुटों की ओर से आवेदन मंगवाए जा रहे हैं. सामाजिक न्याय व विशेष सहायता घटक के विभाग की ओर से अनुसूचित जाति व नवबौध्द घटक के पंजीकृत स्वयं सहायता बचत गुटों को मिनी ट्रैक्टर और उनके उपसाधनों के लिए 90 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाए जाते हैं.
* अनुसूचित जाति, नवबौध्द घटक के स्वयं सहायता बचत गुटों को मिनी ट्रैक्टर सहित कल्टिवेटर अथवा रोटावेटर, ट्रॉली व ट्रेलर आदि साहित्य मिलते हैं. 90 प्रतिशत अनुदान पर बचत गुटों को मिनी ट्रैक्टर, उपसाधनों के लिए अनुदान दिया जाता है. 31 अक्टूबर आवेदन करने की अंतिम तारीख है.
– सुनील वारे,
प्रादेशिक उपायुक्त,
समाज कल्याण, अमरावती.