अमरावती/दि.८ – फ्लैट बनाकर देने के लिए महिला से आठ हजार रुपए लेने के बाद भी शहर के तीन प्रसिध्द व्यवसायिकों ने फ्लैट बनाकर नहीं दिये, इसपर सिटी कोतवाली पुलिस ने तीनों के खिलाफ धोखाधडी का अपराध दर्ज किया था. इस बीच तीनों व्यवसायियों ने गिरफ्तारी से पूर्व अग्रिम जमानत के लिए अदालत में आवेदन किया था. सुनवाई के दौरान जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक ३ के न्यायमूर्ति एस.एस.आडकर ने उन तीनों व्यवसायियों की अग्रिम जमानत को मंजूरी दे दी है.
जानकारी के अनुसार एक महिला ने सिटी कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दी कि गौरव, निलेश व विजय ने महिला से फ्लैट का सौदा कर ८ लाख रुपए लिये. इसके बाद भी फ्लैट बनाकर नहीं दिया. इसी तरह फ्लैट बनाने का काम ठेकेदार पवन शेंडे को दिया, ऐसा कर व्यवसायियों ने धोखाधडी की है. इस शिकायत के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने तीनों व्यवसायियों के खिलाफ दफा ४२०, ३४ के तहत अपराध दर्ज किया.
इस दौरान तीनों व्यवसायियों ने गिरफ्तारी से पूर्व अग्रिम जमानत पाने के लिए अदालत में आवेदन किया. गिरफ्तारी से पूर्व जमानत मंजूर करते समय अपने फैसले में अदालत ने कहा है कि शिकायतकर्ता व आरोपियों के बीच का लेनदेन पूरी तरह से दीवानी स्वरुप का है, इसके कारण यह व्यवहार अपराधिक स्वरुप का नहीं है, इसलिए तीनों व्यवसायियों की गिरफ्तारी से पूर्व अग्रिम जमानत मंजूर कर ली. व्यवसायियों के ओर से एड.योगेश सोनेने ने दलीले प्रस्तूत की उन्हें एड. वर्षा नवले ने सहयोग किया.