जिलाधीश संस्थाओं से किया आह्वान
अमरावती/दि.19-महाराष्ट्र सरकार के मृदा और जल संरक्षण विभाग के तहत गाद मुक्त बांध और गाद युक्त शिवार योजना को फिर से शुरू किया गया है. इस योजना में बांध में जमा गाद को पंप करके बांध की मूल भंडारण क्षमता को बहाल किया जाएगा. साथ ही पंप किए गए गाद को यदि खेत में फैला दिया जाए तो खेत की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और कृषि आय में वृद्धि होगी. जिलाधिकारी पवनीत कौर ने अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में गैर सरकारी संगठन बांध से गाद हटाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें.
इस योजना के तहत काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को मशीनरी और ईंधन दोनों की लागत का भुगतान करने का प्रस्ताव है. साथ ही इस योजना का लाभ लेने के लिए छोटे और सीमांत भूमिधारकों, विधवाओं, विकलांगों और आत्महत्या करने वाले किसानों को सब्सिडी दी जाएगी. गैर-सरकारी संगठनों को कीचड़ हटाने के लिए आवश्यक मशीनरी और ईंधन के लिए 31 रुपये प्रति घन मीटर और खेत में कीचड़ फैलाने के लिए 35.75 रुपये प्रति घन मीटर का अनुदान दिया जाएगा. जो 15,000 रुपये प्रति एकड़ और 2.5 एकड़ के लिए 37,500 रुपये तक सीमित होगा.
गैर-सरकारी संगठन जो इस योजना के तहत भाग लेना चाहते हैं, उन्हें संबंधित तहसील वार उपविभागीय जल संरक्षण अधिकारी से संपर्क करना चाहिए. प्रस्ताव सदस्य सचिव, जिला स्तरीय समिति, गादमुक्त बांध-गाद शिवार योजना एवं जिला जल संरक्षण अधिकारी, मृदा एवं जल संरक्षण विभाग, जल संसाधन परिसर, जेल रोड, अमरावती को संबंधित के संकल्प के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए. मृदा एवं जल संरक्षण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जल निकायों की जानकारी लेने के बाद गाद के प्रमाण का उल्लेख होना अनिवार्य है. मृदा और जल संरक्षण अमरावती उप-मंडल में अमरावती, तिवसा, भातकुली, उपविभागीय नांदगाव खंडेश्वर-समावेशित तहसील नांदगाव खंडेश्वर, चांदुररेल्वे, धामणगांव रेल्वे, उपविभागीय दर्यापूर समावेशित तहसील-दर्यापूर, अंजनगाव सुर्जी, उपविभाग चांदुर बाजार-समावेशित तहसील-चांदुर बाजार, अचलपूर, उपविभाग धारणी-समावेशित तहसील -धारणी, चिखलदरा, उपविभाग मोर्शी-समावेशित तहसील मोर्शी और वरूड शामिल है. अमरावती मृदा और जल संरक्षण विभाग, अमरावती डिवीजन के अधिकार क्षेत्र में एक जिला है और जो गैर-सरकारी संगठन अभियान में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें संबंधित उप अभियंता से तहसील वार संपर्क करना चाहिए. जिलास्तरीय समिति के माध्यम से संबंधित प्रस्ताव पर समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार संबंधित संस्थानों की पात्रता एवं क्षमता की जांच के बाद एक जलाशय के लिए एक संस्था को निर्दिष्ट राशि पंप करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाएगी. इसके बाद आगे की कार्यवाही उपअभियंता के मार्गदर्शन में की जाने वाली है. गादमुक्त बांध व गादयुक्त शिवार योजना के अंतर्गत बांध से गाद उपसा करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में गैर सरकारी संगठन-संस्थाओं ने प्रस्ताव पेश करने का आह्वान जिलाधिकारी पवनीत कौर ने किया है.