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गुटखा तस्कर विक्की को नहीं मिली जमानत

अचलपुर कोर्ट ने खारीज किया आवेदन

* अंजनगांव पुलिस ने पकडी थी गुटखे की भारी-भरकम खेप
अमरावती/दि.25– विगत 3 मार्च को अंजनगांव सुर्जी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए महेंद्रा झायलो वाहन में लदा 3 लाख 1 हजार 750 रूपयों का गुटखा बरामद किया था. पश्चात इस मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर विक्की उर्फ विक्रम सच्चानंद मंगलानी को नामजद किया गया था. जिसने अचलपुर की अदालत में अग्रीम जमानत मिलने हेतु याचिका दायर की थी. जिसे अदालत द्वारा गत रोज खारिज कर दिया गया.
बता दें कि, समूचे महाराष्ट्र राज्य में गुटखे का उत्पादन, वितरण व बिक्री प्रतिबंधित है. हालांकि इसके बावजूद अमरावती शहर व जिले में बडे पैमाने पर गुटखे की तस्करी होती है और अमरावती शहर एक तरह से गुटखे की अवैध बिक्री का बडा हब बन गया है और विक्की मंगलानी का नाम गुटखा तस्करी में बडी तेजी से सामने आया. इसी दौरान विगत 3 मार्च को अंजनगांव सूर्जी पुलिस द्वारा पकडा गया प्रतिबंधित गुटखा भी विक्की मंगलानी का ही रहने की जानकारी सामने आयी. जिसके बाद अंजनगांव पुलिस द्वारा उसे नामजद किया गया. किंतु विक्की मंगलानी पुलिस की पकड में आने से पहले ही फरार हो गया था. पश्चात उसने अचलपुर की जिला व सत्र न्यायालय में गिरफ्तारी पूर्व जमानत हेतु आवेदन किया था. जिस पर अदालत ने जमानत को लेकर फैसला होने तक उसे प्रत्येक रविवार को अंजनगांव सुर्जी थाने में पेश होने का हुक्म दिया था. जिसके चलते बीते रविवार को विक्की मंगलानी अपने वकील के साथ अंजनगांव सुर्जी पुलिस थाने में पेश भी हुआ था. जहां पर पुलिस ने उससे करीब दो घंटे तक पूछताछ भी की थी. वही अब अचलपुर की जिला व सत्र न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम. एम. पठान की अदालत ने विक्की मंगलानी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. ऐसे में अब पुलिस द्वारा विक्की मंगलानी को गुटखा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है.

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