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हब्बू शहा हत्याकांड का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

जिला अदालत के फैसले को दी गई चुनौती

* हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को जारी किया नोटीस
* सेशन कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया था बरी
अमरावती/दि.31 – वर्ष 2014 में अमरावती शहर सहित स्थानीय राजनीतिक वातावरण को दहला देने वाले बहुचर्चित व सनसनीखेज हब्बू शहा हत्याकांड के तीन प्रमुख आरोपियों को कुछ समय पहले स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय द्बारा दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया था. जिसके बाद मृतक हब्बू शहा के भाई मोहम्मद रशीद वजीर शहा ने इस फैसले को अपने वकील एड. परवेज मिर्जा के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की. इस याचिका को सुनवाई हेतु स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने हब्बू शहा हत्याकांड के तीन ्रप्रमुख आरोपियों शहबाज हुसैन बशीर हुसैन, शाकीर हुसैन आमीर हुसैन तथा शेख अकील भंगारवाला (सभी हैदरपुरा निवासी) के नाम नोटीस जारी की है. ऐसे में अब जल्द ही हब्बू शहा हत्याकांड मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में शुरु होगी.
बता दें कि, रशीद शहा वजीर शहा नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि, 21 जून 2014 को शाम 6 बजे के आसपास नुरानी चौक के चारा बाजार परिसर में शहबाज हुसैन ने हब्बू शहा को पैरों पर चाकू मारकर गंभीर रुप से घायल किया था. वहीं दूसरे आरोपी शाकीर हुसैन ने हब्बू शहा व रशीद शहा को पाइप से मारा और तीसरे आरोपी शेख अकील ने दोनों आरोपियों के साथ मिलकर उन पर जानलेवा हमला किया. इस हमले की जानकारी मिलने के बाद नागपुरी गेट पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था. जहां पर इलाज के दौरान हब्बू शहा की मौत हो गई थी. इस मामले में नागपुरी गेट पुलिस ने शहबाज हुसैन व शेख अकील को तुरंत अपनी हिरासत में लेकर उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू सहित खून से सने कपडे बरामद किए थे. कुछ समय पश्चात फरारी में रहने वाले शाकीर हुसैन को भी गिरफ्तार करते हुए हत्याकांड में प्रयुक्त पाइप व खून से सने कपडे बरामद किए गए. तीनों आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा 302, 307 व 34 के तहत अपराधिक मामला दर्ज करते हुए नागपुरी गेट पुलिस ने जांच के बाद स्थानीय अदालत में चार्जशीट पेश की थी. जिस पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने बचाव पक्ष के दलीलों को ग्राह्य मानते हुए हब्बू शहा हत्याकांड के तीनों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया था. ऐसे में उस जानलेवा हमले का शिकार होते-होते बचे तथा हब्बू शहा हत्याकांड के प्रत्यक्षदर्शी रहने वाले हब्बू शहा के भाई रशीद शहा वजीर शहा ने अपने वकील एड. परवेज मिर्जा के जरिए स्थानीय अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. रशीद शहा द्बारा दायर याचिका को सुनवाई हेतु स्वीकार करते हुए न्या. विनय जोशी व न्या. वाल्मिकी मेनेजेस की द्बिसदस्यीय खंडपीठ ने हब्बू शहा हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नाम नोटीस जारी की है.

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