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दहेज के लिए विवाहिता की प्रताडना

पति व ससुरालियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत

* चांदूर रेल्वे पुलिस कर रही मामले की जांच
अमरावती/चांदूर रेल्वे/दि.6 – दहेज के लिए 30 वर्षीय विवाहिता को शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताडित किये जाने के मामले में चांदूर रेल्वे पुलिस में वडाली नाका के गगलानी नगर परिसर में रहने वाले हितेश तायवाडे व उसके पिता महेंद्र बाबाराव तायवाडे सहित दो महिलाओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत दहेज प्रताडना व पारिवारिक हिंसाचार का मामला दर्ज किया है. साथ ही मामले में जांच पडताल शुरु है.
इस संदर्भ में मुलत: चांदूर रेल्वे निवासी पीडिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक 5 अप्रैल 2021 को उसका विवाह अमरावती स्थित एक होटल में हितेश महेंद्र तायवाडे के साथ दोनों परिवारों की रजामंदी के तहत हिंदू विवाह पद्धति से हुआ था. विवाह के बाद नवदम्पति ने वडाली नाका स्थित साईविला अपार्टमेंट में अपने रहने हेतु एक फ्लैट लिया था. जहां पर कुछ दिन अच्छे से रहने के बाद हितेश तायवाडे अक्सर ही देर रात शराब पीकर आया करता था और बिना वजह झगडता था. पीडिता द्वारा यह बात अपने सास-ससुर को बताने के बाद उन्होंने हितेश का ही पक्ष लिया. साथ ही यह कहते हुए प्रताडित किया कि, हितेश को तुझसे अच्छी लडकी मिल सकती थी. विवाह के डेढ वर्ष के भीतर ही हितेश ने उसी कालोनी में एक दूसरा फ्लैट किराये से लिया. लेकिन इस फ्लैट में हितेश अक्सर ही अपने दोस्तों को बुलाकर शराब व सिगरेट पिया करता था. जिसे लेकर आपत्ति दर्ज कराने पर उसे प्रताडित करने के साथ ही उसके साथ मारपीट किया करता था. उसी बीच पीडिता की सास व ननद भी हितेश को अक्सर की उसके खिलाफ प्रताडना व मारपीट करने के लिए उकसाया करते थे. जबकि विवाह के वक्त उसके पिता ने 9 लाख रुपए नगद सहित 13 ग्राम सोने का मंगलसूत्र, 40 ग्राम सोने का रानी हार, 25 ग्राम सोने का हार, 40 ग्राम सोने की चूडिया, 16 ग्राम सोने की अंगूठी, 20 ग्राम सोने का ब्रेसलेट व 20 ग्राम सोने की चेन उपहार के तौर पर दी थी. लेकिन इसके बावजूद ससुरालियों द्वारा अक्सर यह भी कहा जाता था कि, उन्हें विवाह में कुछ नहीं मिला. बल्कि कही ओर विवाह हुआ होता, तो अच्छा खासा दहेज मिल सकता था.
आये दिन की प्रताडना से तंग आकर उक्त विवाहिता अपने मायके चली गई. जिसके बाद उसके पिता ने उसके पति व ससुरालियों के साथ बातचीत करते हुए मध्यस्थता करने का प्रयास भी किया. लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ. जिसके चलते पीडिता ने चांदूर रेल्वे पुलिस थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई. जिसके आधार पर पीडिता के पति हितेश तायवाडे व ससुर महेंद्र तायवाडे सहित दो महिलाओं के खिलाफ बीएनएस की धारा 85, 115 (2), 352, 315 (2), 3 (5) तथा दहेज प्रतिबंधात्मक अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया गया है.

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