चांदूर बाजार /दि.13- करजगांव स्थित महात्मा फुले बगैर खेती पतसंस्था ने चेक अनादर के मामले में चांदूर बाजार के प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी जी. एन. नदाफ की अदालत ने आरोपी मुख्याध्यापक राजेश रोडगे को 1 वर्ष कारावास की सजा सुनाई.
चांदूर बाजार स्थित प्रथम न्यायदंडाधिकारी जी. एन. नदाफ की अदालत में मुख्याध्यापक की सुनवाई ली गई. राजेश रोडगे ने 10 अक्तूबर 2013 को इस पतसंस्था से 2 लाख रुपए कर्ज लिया था. रकम वापस अदा करने के लिए राजेश रोडगे ने एक चेक दिया. खाते में रकम न होने के कारण चेक नहीं भुना पाया. बैंक ने रोडगे को इस बारे में पत्र भेजकर जानकारी दी थी, तब भी मुख्याध्यापक रोडगे ने रकम वापस नहीं लौटाई. रकम वापस पाने के लिए बैंक के राजू प्रेमलाल गुर्जन ने शिकायत दी. अदालत ने इस मामले में मुख्याध्यापक राजेश रोडगे को 1 वर्ष कारावास की सजा सुनाई. चेक की रकम बैंक को नुकसान भरपाई के रुप में वापस देने के आदेश अदालत ने दिए है. सरकार की ओर से एड. ए. बी. काले ने दलीले पेश की. अदालत ने उनकी जिरह सुनने के बाद मान्य करते हुए आरोपी मुख्याध्यापक को एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई.