अमरावतीमहाराष्ट्र

शिक्षक बैंक संचालक बर्खास्तगी की सुनवाई 26 को

अमरावती/दि.19– स्थानीय जिला परिषद शिक्षक सहकारी बैंक के पांच संचालकों को पद से बर्खास्त करने के प्रकरण की सुनवाई अब 26 सितंबर को होनेवाली है. बैंक के हित के विरोध में कार्रवाई करने का कारण बताकर सत्तारुढो ने गत जनवरी माह में पांच लोगों को संचालक पद से बर्खास्त किया था. पश्चात यह प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में पहुंचा. इस पर अब 26 सितंबर को सुनवाई होगी.
इस प्रकरण की सुनवाई 12 सितंबर को पहले निश्चित की गई थी. लेकिन किसी कारणों से वह अब 26 सितंबर की गई है. बर्खास्त किए गए संचालको में मंगेश खेरडे, प्रभाकर झोड, गौरव काले, मनोज चोरपगार और संजय नागे का समावेश है. उन पर की गई कार्रवाई पीछे लेने का प्रस्ताव शिक्षक बैंक की हाल ही में हुई आमसभा में लिया गया. लेकिन यह प्रकरण न्यायप्रविष्ठ रहने से न्यायालय का निर्णय ही अंतिम माना जानेवाला है. दो वर्ष पूर्व संपन्न हुई शिक्षक बैंक के आम चुनाव में पांचों संचालक अलग-अलग तहसील निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुए थे. लेकिन वे विपक्ष में रहने से संचालक मंडल ने उन पर 4 जनवरी 2024 की कार्यकारी मंडल की सभा में कार्रवाई की थी. यह कार्रवाई द्वेषभावना से किए जाने का अनेक सदस्यों का आरोप है. इसी कारण पूर्वाध्यक्ष किरण पाटिल ने गत आमसभा में यह कार्रवाई वापस लेने की मांग की. उनका यह प्रस्ताव सर्वसम्मती से पारित भी हुआ. लेकिन अब 26 सितंबर को सुनवाई में क्या होता है, इस ओर सभी का ध्यान केंद्रीत है. सत्तारुढ दल की तरफ से अध्यक्ष गोकुलदास राऊत और उनके 19 समर्थक संचालक इस प्रकरण का दूसरा पक्ष न्यायालय के सामने रख रहे है.

* उन्हें वापस बुलाओ
आमसभा में पूर्वाध्यक्ष किरण पाटिल ने प्रस्ताव रखा था. संचालक मंडल के पूर्व का बर्खास्तगी का प्रस्ताव रद्द कर उन्हें वापस बुलाने का यह प्रस्ताव था. इस प्रस्ताव का उपस्थित सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर अनुमोदन दिया. लेकिन वर्तमान स्थिति में यह मुद्दा न्यायप्रविष्ठ रहने से विधि तज्ञो की सलाह के बाद ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, ऐसा आमसभा में कहा गया था.

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