अमरावतीमहाराष्ट्र

संपत्ति कर वसूली पर सुनवाई जुलाई में

हाईकोर्ट ने मनपा को दी 3 सप्ताह की मोहलत

अमरावती/दि.20– महानगर पालिका के अतिरिक्त संपत्तिकर वसूली को लेकर नागपुर उच्च न्यायालय की खंडपीठ में याचिका दायर की गई है, जिस पर जवाब देने के लिए हाईकोर्ट ने अमरावती मनपा प्रशासन को 3 सप्ताह की मोहलत दी है. जिसके कारण अब इस मामले की सुनवाई जुलाई माह के पहले सप्ताह में होने की जानकारी है.
मनपा ने 2023-24 अंतर्गत संपत्ति के नये सर्वेक्षण पर मूल्यांकन किया. जिसके अनुसार कर की दरें बढी हैं. औने-पौने दाम दरवृद्धि में बढाये गये हैं, जिसके खिलाफ जिला वकील संघ, सीविल राइट प्रोटेक्शन कौन्सिल, चेंबर ऑफ अमरावती महानगर मर्चंट एण्ड इंडस्ट्रीज व निर्माणकार्य व्यवसायियों का कन्फर्मटशन रियल इस्टेट, डेवलपर एसो. ऑफ इंडिया, क्रेडाई इन 4 संगठनों ने न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की थी. जोन निहाय कर वसूल करना निश्चित न होने से गलत आक्षेप उठाया. जिसके अनुसार शहर के कुछ जोन निहाय कर योग्य मूल्य ही तय कर नियमानुसार प्रत्येक घर का मूल्यांकन कर करयोग्य मूल्य निश्चित करना आवश्यक है. प्रशासकीय कारभार शुरु होने से इस निर्णय में आमसभा व स्थायी समिति सभा का सहभाग नहीं होने से मनपा की कर वृद्धि व किराया नियंत्रण अधिनियम के अनुसार नहीं है. शेष भूखंड पर इमारत जितना ही कर लगाया गया है. कर वसूली की ऐसी कई बातों पर आक्षेप उठाते हुए यह याचिका दाखिल की गई. इसे लेकर अदालत ने सविस्तार जानकारी पेश करने के आदेश दिये है. 3 सप्ताह की मोहलत मनपा को दी गई है.

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