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शिवकुमार की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली

फिर्यादी पक्ष ने न्यायालय को मांगा समय

 अब 19 जून को होगी सुनवाई

अमरावती/दि.17 – मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प की हरिसाल स्थित वनपरिक्षेत्र अधिकारी दिपाली चव्हाण की आत्महत्या मामले में गुगामल वन्यजीव विभाग के निलंबित उपवन संरक्षक विनोद शिवकुमार की जमानत अर्जी पर आज अचलपुर न्यायालय में सुनवाई होने वाली थी. लेकिन इस मामले मेें फिर्यादी पक्ष की ओर से आज न्यायालय में एक अर्जी दी गई. जिसमें फिर्यादी पक्ष ने अपनी राय रखने के लिए न्यायालय को समय मांगा. जिस पर न्यायालय ने उन्हें दो दिन का समय देते हुए अगली सुनवाई के लिए शनिवार 19 जून की तारीख मुकर्रर की है.
विनोद शिवकुमार की जमानत के लिए उनकी वकील द्बारा सोमवार को अचलपुर स्थित न्यायालय में अर्जी दाखिल की गई. जिस पर कल बुधवार को प्रथम तदर्थ व सत्र न्यायाधीश एस.के. मुंगीलवार के न्यायालय में सुनवाई रखी गई थी. लेकिन पुलिस ने से दाखल करने से इस पर आज सुनवाई होने वाली थी. किंतु आज फिर्यादी की ओर से अपना पक्ष रखने न्यायालय से समय मांगा. जिससे न्यायालय ने अब शनिवार 19 जून को इस मामले में सुनवाई रखी. उल्लेखनीय है कि, अचलपुर के न्यायालय में इस मामले में अभियोग पत्र दाखल किये जाने से दिपाली चव्हाण आत्महत्या मामले के संदिग्ध आरोपी विनोद शिवकुमार ने मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में दाखल जामनत की अर्जी वापस ली थी. उसके बाद उनके वकील एड. दिपक वाधवानी ने अचलपुर सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दाखल की. इसके लिए उन्हें हाईकोर्ट ने अनुमति दी थी. साथ ही पुलिस की ओर से कल शिवकुमार की जमानत दिलवाने वाली अर्जी को विरोध दर्शाने वाले रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल की गई. ऐसा सरकारी पक्ष के वकील एड. डी.ए. नवले ने बताया. जिससे उप वनसंरक्षक विनोद शिवकुमार की जमानत अर्जी पर अब शनिवार को सुनवाई होगी.

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