अमरावती

वाहन पर हेलमेट अनिवार्य

सरकारी व अर्धसरकारी अधिकारी-कर्मियों को आदेश

* चालक सहित पिछली सीट पर सवार को पहनना होगा
अमरावती/दि.23- जिले के सरकारी, अर्धसरकारी और सभी निजी अधिकारी और कर्मचारियों को दुपहिया चलाते अथवा पिछली सीट पर सवार होते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा. स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, निजी अधिकारियों व कर्मचारियों को दुपहिया चलाते समय अथवा दुपहिया की पिछली सीट पर सवार होते समय इस नियम का पालन करने का आह्वान आरटीओ आर.टी. गित्ते ने किया है.
* 1 हजार रुपए का जुर्माना, 3 माह लाइसेंस सस्पेंड
जिले में दिनोंदिन बढ रही दुर्घटनाओं को देखते हुए, मोटर वाहन कानून और महाराष्ट्र मोटर वाहन नियमों पर प्रभाव के साथ ही अमल शुरु किया गया है. मोटर वाहन कानून 1988 की धारा 129 सह 194 (ड) के अनुसार दुपहिया वाहन चालक और पिछली सीट पर सवार 4 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को भारत मानक संस्था व्दारा निर्धारित किए गए हेलमेट पहनना अनिवार्य है. अन्यथा दुपहिया चालक और पिछली सीट पर सवार व्यक्ति के खिलाफ मोटर वाहन कानून 1988 की धारा 129/177, 250 (1) के अनुसार तथा धारा 194 (3) के अंतर्गत संबंधित अस्थापना प्रमुख के खिलाफ मामला दर्ज कर 1 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही वाहनचालकों का लाइसेंस अगले 3 माह के लिए सस्पेंड किया जाएगा. महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम 1989 की धारा 250 के अनुसार राज्य महामार्ग व राष्ट्रीय महामार्ग के अलावा मार्गो पर 50 क्यूबिक सेंटीमीटर से कम इंजन वाले मोपेड और पगडी पहनने वाले सीख समुदाय को हेलमेट अनिवार्य नहीं होगा. मोटर वाहन कानून 1988 की धारा 194 (ड) के तहत वाहन धारक व्दारा नियम 129 का उल्लंघन करने पर वह खुद अथवा अस्थापना प्रमुख जिम्मेदार रहेगा.

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