अमरावतीमहाराष्ट्र

प्रसूति दौरान पत्नी की मौत होने पर किसान पति को 2 लाख की मदद

गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना सानुग्रह योजना का मिलता है लाभ

अमरावती/दि.27– यदि किसी किसान पत्नी की प्रसूति के दौरान मौत हो जाती है, तो उसके किसान पति को 2 लाख रुपए की सहायता मिलेगी, ऐसा प्रावधान सरकार द्वारा गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना बीमा सानुग्रह योजना में किया गया है. इस योजना का रुपांतरण सानुग्रह अनुदान योजन में किये जाने के बाद अब मृत किसान के वारिस द्वारा अनुदान हेतु प्रस्ताव दाखिल किया जाता है. पश्चात तहसीलदार की अध्यक्षता वाली समिति इस प्रस्ताव पर निर्णय लेती है. जिसके बाद ऐसे किसान परिवारों को अनुदान की रकम अदा की जाती है. इसके लिए घटना घटित होने के पश्चात अगले 30 दिन के भीतर प्रस्ताव भेजना आवश्यक है.

* प्रसूति के दौरान मृत्यु होने पर ऐसे मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत यदि किसी किसान महिला की प्रसूति के दौरान मौत होती है, तो किसान पति अथवा उसके वारिस को 2 लाख रुपयों का सानुग्रह अनुदान देने का प्रावधान इस योजना में किया गया है. जिसके चलते किसान परिवारों को सहायता होगी. इसके लिए तय मुदत के भीतर प्रस्ताव भेजना आवश्यक है.

* क्या है गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना बीमा योजना?
गत वर्ष की सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना बीमा सानुग्रह अनुदान योजना किया है. इस योजना के तहत परिवार के कर्ता पुरुष की किसी हादसे, सर्पदंश व बिजली का करंट लगकर मौत होने या कोई हादसा घटित होने पर 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है.

* क्या है मानक?
जिसके नाम पर खेत जमीन है, ऐसे सभी किसान इस योजना के लाभ हेतु आवेदन कर सकते है. परंतु यदि किसी व्यक्ति का नाम सातबारा दस्तावेज पर नहीं है. परंतु वह व्यक्ति किसान परिवार से वास्ता रखता है, तो किसान परिवार का ऐसा कोई एक व्यक्ति योजना के लाभ हेतु आवेदन कर सकता है. योजना का लाभ लेने हेतु संबंधित आवेदक की आयु 10 से 72 वर्ष के भीतर होनी चाहिए.

* सालभर के दौरान आये 102 प्रस्ताव
गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना बीमा सानुग्रह अनुदान योजना के लिए अमरावती जिले में वर्ष 2023-24 के दौरान 102 प्रस्ताव प्राप्त हुए. जिनमें किसी हादसे में अपंगत्व आने के 3 तथा मृत्यु होने के 99 प्रस्तावों का समवेश है. इसमें से 99 प्रस्ताव कंपनी स्तर पर मंजूर किये गये.

* कितने लोगों को मिली मदद?
योजना की खंडित कालावधि में अपंगत्व के 8 व मृत्यु के 54 प्रस्ताव मंजूर किये गये. वहीं सन 2023-24 में अपंगत्व के 3 व मृत्यु के 92 प्रस्ताव मंजूर हुए.

 

 

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