व्यवसाय शुरू करने महामंडल से मिलेगी सहायता
पिछडावर्गीय वित्त व विकास महामंडल से मिलता है लाखों का कर्ज

अमरावती/दि.5- पिछडावर्गीय वित्त तथा विकास महामंडल के जरिये अन्य पिछडावर्गीय यानी ओबीसी संवर्ग के लाभार्थियों हेतु कर्ज वितरण की पांच योजनाएं चलाई जाती है. जिनमें पूंजी निवेश योजना, व्यक्तिगत कर्ज योजना, गट कर्ज योजना, सीधे कर्ज योजना तथा शैक्षणिक कर्ज योजना का समावेश रहता है. ऐसे में ओबीसी संवर्ग के संबंधित लाभार्थियों द्वारा महामंडल के पास आवेदन करते हुए इन योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है.
उल्लेखनीय है कि, इन दिनों जितनी तेजी से जनसंख्या बढ रही है, उसके अनुपात में नौकरियों के अवसर घटते जा रहे है और राज्य में सुशिक्षित बेरोजगारों की संख्या में दिनोंदिन वृध्दि हो रही है. ऐसे में व्यक्ति, परिवार व समाज की आर्थिक उन्नति के लिए स्वयंरोजगार को गतिमान करने हेतु सरकार ने अन्य पिछडावर्गीय बहुजन कल्याण विभाग अंतर्गत अन्य पिछडावर्गीय वित्त व विकास महामंडल की स्थापना की है. ओबीसी संवर्ग के सर्वांगीण कल्याण और उनके विकास हेतु विविध योजनाएं चलाते हुए वित्त आपूर्ति करने और स्वयंरोजगार को गतिमान करते हुए उनकी आर्थिक स्थिति का स्तर उंचा उठाने का उद्देश महामंडल द्वारा तय किया गया है.
* कहां संपर्क करे
पिछडावर्गीय वित्त व विकास महामंडल की विविध योजनाओं को लाभ लेने हेतु डॉ. बाबासाहब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन स्थित महामंडल के कार्यालय में प्रत्यक्ष भेंट देकर अथवा 0721-2550339 क्रमांक पर संपर्क साधते हुए योजनाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है. कर्ज आपूर्ति के संदर्भ में जानकारी लेने हेतु सामाजिक न्याय विभाग में स्वतंत्र कक्ष स्थापित किया गया है.
* पिछडावर्गीय विकास महामंडल की पांच योजनाएं
– पूंजी निवेश योजना
इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रूपये का कर्ज दिया जाता है. जिसमें महामंडल का 20 फीसद, बैंक का 75 फीसद और लाभार्थी का 5 फीसद सहभाग रहता है. कर्ज की राशि पर महामंडल द्वारा 6 फीसद तथा बैंक द्वारा प्रचलित दर के अनुसार ब्याज लिया जाता है.
– सीधे कर्ज योजना
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 1 लाख रूपये तक कर्ज की आपूर्ति की जाती है. जिस पर चार फीसद ब्याज लगाया जाता है. साथ ही कर्ज की अदायगी हेतु चार वर्ष का समय दिया जाता है. सबसे खास बात यह है कि, नियमित रूप से कर्ज अदायगी करनेवाले लाभार्थी के ब्याज की रकम को माफ कर दिया जाता है.
– व्यक्तिगत कर्ज योजना
इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक 10 लाख रूपयों तक का कर्ज बैंक के जरिये उपलब्ध कराया जाता है. साथ ही इस कर्ज की नियमित अदायगी करने पर 12 फीसद की अधिकतम सीमा तक ब्याज की रकम लाभार्थी के खाते में प्रतिमाह जमा करायी जाती है.
– गट कर्ज योजना
महामंडल के नियमानुसार बचत गट, भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, कंपनी (कंपनी अधिनियम 2013 अंतर्गत पंजीकृत), एलएलपी व एफपीओ ऐसे सरकारी प्रमाणिकरण प्राप्त संस्थाओं को बैंकों के जरिये स्वयंरोजगार व उद्योग स्थापित करने हेतु कर्ज उपलब्ध कराया जाता है.
– शैक्षणिक कर्ज
उच्च शिक्षा के लिए राज्य, देशांतर्गत व अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु ओबीसी संवर्ग के विद्यार्थियों को बैंकों के जरिये शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध कराया जाता है. साथ ही कर्ज पर लगनेवाले ब्याज की रकम की वापसी महामंडल द्वारा की जाती है.
– 18 से 50 वर्ष आयुगुट की मर्यादा
पूंजीनिवेश व व्यक्तिगत कर्ज योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष आयुगुट, सीधे कर्ज योजना के लिए 18 से 55 वर्ष आयुगुट, गट कर्ज योजना के लिए 18 से 45 वर्ष आयुगुट तथा शैक्षणिक कर्ज योजना के लिए 18 से 30 वर्ष आयुगुट की सीमा तय की गई है.
पिछडावर्गीयों को व्यवसाय व स्वयंरोजगार हेतु पिछडावर्गीय वित्त व विकास महामंडल की ओर से सहायता प्रदान करने के लिए पांच तरह की कर्ज योजनाएं चलाई जा रही है. संबंधित लाभार्थियों द्वारा इसका लाभ उठाया जाना चाहिए.
– एस. एस. तारे
जिला व्यवस्थापक