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कुपोषण को लेकर 20 दिसंबर तक हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

मेलघाट सहित अन्य आदिवासी क्षेत्रों का समावेश

  • आयपीएस अधिकारी डॉ. दोरजे को सौंपी जवाबदारी
    धारणी/ दि.3 – हाईकोर्ट व्दारा मेलघाट सहित अन्य आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण से होने वाली मौत की रोकथाम करने के लिए उपाय योजना के संदर्भ में आयपीएस अधिकारी छेरिंग दोरजे को जवाबदारी सौंपी थी. जिसमें हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर तक आयपीएस अधिकारी छेरिंग दोरजे से रिपोर्ट मांगी है. साथ ही हाईकोर्ट ने मेलघाट में कार्य करने वाली गैरशासकीय संस्थाओं से भी दोरजे के समक्ष अपना मत व्यक्त करने की अनुमति दी है.
    महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता तथा न्यायमूर्ति एम.एस. कर्णीक की खंडपीठ के सामने कहा था कि, डॉ. दोरजे ने चिखलदरा का दौरा पूर्ण कर लिया है अब वे धारणी के दौरे पर है. इसके पहले उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में काम करने वाले डॉ. अभय बंग व राणी बंग से भेंट की थी. अब राज्य पुलिस महानिदेशक व्दारा उन्हें रिपोर्ट तैयार करने हेतु छूट्टी दी गई है. दोरजे को मेलघाट की रिपोट तैयार करने में तीन सप्ताह का समय लगेगा.
    आयपीएस अधिकारी दोरजेे अधिकारी होने के साथ अच्छे डॉक्टर भी है. जिसमें मेलघाट में कुपोषण से होने वाली मौत व आदिवासी क्षेत्र की स्थिति को योग्य तरीके से स्पष्ट कर सकते है. इसकी वजह से उन्हें हाईकोर्ट व्दारा 4 अक्तूबर 2021 को जवाबदारी सौंपी थी और रिपोर्ट पेशन करने के निर्देश दिए थे. हाईकोर्ट व्दारा डॉ. बर्मा व्दारा की गई जनहित याचिका सुनवाई करते हुए डॉ. दोरजे को रिपोर्ट पेश किए जाने के निर्देश दिए थे.

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