अमरावती

प्रियदर्शनी मार्केट के व्यापारियों को हाईकोर्ट ने दिया झटका, मनपा को मिली राहत

लवाद नियुक्ति की याचिका हुई खारिज, मनपा कर रही सरकारी फैसले का इंतजार

अमरावती/ दि.24 – शहर के बीचो-बीच स्थित प्रियदर्शनी मार्केट में किरायादार रहने वाले व्यापारियों को गत रोज उस समय झटका लगा, जब उनके व्दारा किराये की नई दरे तय करने हेतु लवाद नियुक्त किये जाने के संदर्भ में दायर की गई याचिका को मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने खारिज कर दिया. जिससे मनपा को काफी हद तक राहत मिलती नजर आयी.
बता दे कि, महानगर पालिका की मिल्कियत रहने वाले प्रियदर्शनी व्यापारी संकुल को बीओटी तत्व पर 25 वर्ष की लीज पर दिया गया था और यह अवधि खत्म हो जाने के चलते किराये की नई दरे तय करने का निर्णय लिया गया. जिसके तहत महानगर पालिका प्रशासन की समिति व्दारा सुझाए गए रेडीरेकनर की 8 फीसद दर से प्रियदर्शनी मार्केट की दुकानों का किराया बढाए जाने का फैसला किया गया था और इस मामले में 43 से 46 रुपए प्रति वर्ग फिट का किराया निश्चित किया गया था. इसके संदर्भ में मनपा प्रशासन ने भाडा पट्टा अधिनियम 2019 का सहारा लिया था, लेकिन प्रियदर्शनी मार्केट के संचालकों ने लीज समाप्त होने के चलते बढाई जाने वाली किराये की दरों का विरोध करते हुए इस काम के लिए लवाद नियुक्त करने की मांग उठाई. साथ ही इसे लेकर नागपुर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की. जहां पर मनपा व्दारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि, लीज की अवधि खत्म हो जाने के चलते उसके पास नए सिरे से किराये की दरे तय करने का अधिकार है. साथ ही इस मामले में लवाद नियुक्त करने का नियमानुसार कोई प्रावधान नहीं है. हाईकोर्ट ने मनपा के इस पक्ष को सही मानते हुए व्यापारियों की ओर से लवाद नियुक्त करने के संदर्भ में जारी याचिका को खारिज कर दिया. जिससे प्रियदर्शनी मार्केट में किरायादार रहने वाले व्यापारियों के लिए काफी बडा झटका माना जा रहा है.
यद्यपि हाईकोर्ट व्दारा व्यापारियों की याचिका को खारिज कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद मनपा व्दारा फिलहाल प्रियदर्शनी मार्केट का किराया बढाए जाने को लेकर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी. क्योंकि इससे पहले 6 अप्रैल 2022 को राज्य सरकार व्दारा किराया वृध्दि के संदर्भ में मनपा व्दारा लिये गए फैसले को स्थगिति दी गई है. ऐसे में अब मनपा को इस बारे में राज्य सरकार की ओर से दिये जाने वाले आदेश की प्रतिक्षा करनी होगी. जिसके बाद ही किराये की नई दरों के संदर्भ में कोई ठोस निर्णय लिया जा सकेगा.
गत रोज नागपुर खंडपीठ में न्या. अविनाश घारोटे की एकलपीठ के समक्ष हुई सुनवाई के समक्ष मनपा की ओर से एड. राहुल धर्माधिकारी ने पैरवी करते हुए युक्तिवाद किया. इस समय मनपा के विधि अधिकारी श्रीकांत चव्हाण भी हाईकोर्ट में मौजूद थे. जिन्होंने अपने वकील के जरिये हाईकोर्ट के समक्ष मामले से जुडे सभी दस्तावेज व तथ्य रखे.

 

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