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अनुग्रह स्टॉक के परेश मुलजी कारिया को हाईकोर्ट ने दिया झटका

सिटी कोतवाली थाने में दर्ज हुआ था मामला

* ऋषभ सिकची ने दर्ज कराई थी शिकायत
अमरावती/दि.9 – अमरावती सहित समूचे राज्य में हडकंप मचा देने वाले अनुग्रह स्टॉक कंपनी के घोटाले में सैकडों निवेशकों के साथ करोडों रुपयों की जालसाजी के आरोपी और अनुग्रह स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के संचालक परेश मुलजी कारिया के जमानत आवेदन को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने खारिज कर दिया है. जिसके चलते निवेशकों के गाढे पसीने की कमाई हडप करने वाले परेश कारिया को आगे भी जेल में ही रहना पडेगा. इसे परेश कारिया के लिए काफी बडा झटका माना जा रहा है. साथ ही अदालत के इस फैसले को निवेशकों में खुद को न्याय मिलने की उम्मीद भी जागी है.
बता दें कि, परेश कारिया विगत 15 दिसंबर 2022 से जेल में है. इस मामले में अमरावती निवासी निवेशक ऋषभ सिकची की शिकायत पर अमरावती की सिटी कोतवाली पुलिस ने 28 जुलाई 2022 को परेश कारिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. खुद को अनुग्रह स्टॉक कंपनी का अधिकृत प्रतिनिधि बताने वाले अनिल गांधी ने वर्ष 2017 में निवेशकों का एक कार्यक्रम आयोजित किया था. जिसके बाद ऋषभ सिकची ने उक्त कंपनी को 4 लाख रुपए का चेक दिया था. साथ ही कंपनी द्वारा खोलकर दिए गए डिमेट अकाउंट में अपने दूसरे अकाउंट से 7 लाख रुपए के शेअर भी जमा किए थे. लेकिन बाद में कंपनी ने ऋषभ सिकची सहित अन्य कई निवेशकों के पैसे हडप लिए थे. जिसे लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी.
विशेष उल्लेखनीय है कि, अनुग्रह स्टॉक के इस घोटाले को लेकर दर्ज कराई गई शिकायत की खबर के साथ ही इस घोटाले से संबंधित विस्तृत ब्यौरे की खबर सबसे पहले दैनिक अमरावती मंडल ने ही प्रकाशित की थी. जिसके बाद इस घोटाले को लेकर पूरे राज्य में अच्छा खासा हडकंप मचा था. साथ ही इस घोटाले में कई बडे-बडे लोगों के नाम भी उजागर हुए थे.

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