अमरावती

हाईकोर्ट ने चार्जशीट खारिज करने के आदेश देकर डॉक्टर को दी राहत

इलाज के दौरान मरीज की मृत्यु होने का मामला

अमरावती/दि.25 – इलाज के दौरान मरीज की मृत्यु हो जाने पर डॉक्टर के खिलाफ दर्ज फौजदारी मामले में मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया है कि इलाज करने वाले डॉक्टर को इस दलील के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता कि यदि उसकी जगह कोई दूसरा और ज्यादा कुशल डॉक्टर मरीज का इलाज करता, तो क्या मरीज बच जाता. नागपुर खंडपीठ के फैसले में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी अन्य डॉक्टर ने मेडिकल क्षेत्र के तय मापदंडों के अनुसार मरीज का इलाज किया हो फिर भी मरीज की मृत्यु हो गई हो, तो डॉक्टर को दोषी करार नहीं दिया जा सकता. देखभाल में कसर, निर्णय लेने में चूक या किसी हादसे को लापरवाही का सबूत नहीं माना जा सकता. नागपुर खंडपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के जैकोब मैथ्यू फेैसले का हवाला देकर वाशिम जिले के मालेगांव के डॉ.भगीरथ जाजू के खिलाफ प्रस्तुत चार्जशीट रद्द करने के आदेश दिए है.

 

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