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हाईकोर्ट ने नागपुरी गेट पुलिस को जारी की नोटीस

एड. खालिद अली के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर पूछा जवाब

* अगली सुनवाई तक एड. खालिद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने पर लगाई रोक
अमरावती /दि.4- विगत 17 अप्रैल को परफेक्ट धरमकाटे के पीछे अराफात कालोनी स्थित अपने प्लॉट पर हुए अतिक्रमण को हटाने गये एड. खालिद अली पर अतिक्रमणकारी व्यक्ति द्वारा अपने कुछ साथिदारों के साथ मिलकर प्राणघातक हमला किया गया था. इस मामले में जहां एक ओर नागपुरी गेट पुलिस ने एड. खालिद अली की शिकायत पर हमलावर पक्ष के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज किया था. वहीं दूसरे पक्ष द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर एड. खालिद अली सहित कुल 12 लोगों को नामजद किया गया था. ऐसे में अपने खिलाफ दर्ज अपराधिक मामले को पूरी तरह से गलत बताते हुए एड. खालिद अली ने एड. परवेज मिर्जा के मार्फत मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की थी. इस याचिका में एड. खालिद अली ने खुद के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. जिसे सुनवाई हेतु स्वीकार करते हुए नागपुर हाईकोर्ट ने नागपुरी गेट पुलिस थाने के नाम नोटीस जारी कर पुलिस को अपना ‘से’ दाखिल करने हेतु कहा है. साथ ही मामले की सुनवाई पूरी होने तक इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं करने का निर्देश भी दिया है.
बता दें कि, स्थानीय इतवारा बाजार परिसर में रहने वाले एड. खालिद के अराफात कालोनी स्थित प्लॉट पर उनके पडौस में ही रहने ेवाले हमीद रेतीवाला नामक व्यक्ति ने अतिक्रमण कर लिया था. जिसे हटाने हेतु विगत 17 अप्रैल की सुबह एड. खालिद जैसे ही अपने साथ मजदूर लेकर पहुंचे, तो हमीद रेतीवाला ने अपने कुछ रिश्तेदारों व साथिदारों के साथ मिलकर एड. खालिद पर चाकू, पाइप व लठ से लैस होकर धावा बोल दिया. इस समय मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बीचबचाव करते हुए एड. खालिद को जैसे-तैसे बचाया. जिसके बाद एड. खालिद ने इसकी सूचना अपने साथी वकीलों को दी. साथ ही वे शिकायत दर्ज कराने हेतु नागपुरी गेट पुलिस थाने पहुंचे. जहां पर स्थानीय वकीलों का भी अच्छा खासा जमघट लग गया था और सभी वकीलों ने एक वकील पर हुए जानलेवा हमले का कडे शब्दों में निषेध करने के साथ ही हमलावरों के खिलाफ कडी कार्रवाई किये जाने हेतु मांग उठाई थी. जिसके चलते नागपुरी गेट पुलिस ने हमीद रेतीवाला सहित उसके साथिदारों के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज किया था. वहीं दूसरी ओर हमीद रेतीवाला ने भी एड. खालिद अली के खिलाफ अपने साथिदारों के साथ मिलकर खुद पर जानलेवा हमला करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी. जिसके आधार पर नागपुरी गेट पुलिस ने एड. खालिद अली सहित उनके पक्ष के 12 लोगों के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज किया था. ऐसे में अपने खिलाफ दर्ज मामले को पूरी तरह से गलत बताते हुए एड. खालिद अली ने इसे रद्द कराने हेतु नागपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की. जिस पर न्या. विनय जोशी व न्या. वृशाली जोशी के खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक पुलिस द्वारा चार्जशीट दायर करने पर रोक लगा दी. साथ ही एफआईआर को रद्द करने अथवा नहीं करनेे को लेकर नागपुरी गेट पुलिस ने अपनी भूमिका अदालत के समक्ष रखने की बात भी कही. ऐसे में अब नागपुरी गेट पुलिस को इस मामले में नागपुर हाईकोर्ट के सामने अपना जवाब पेश करना होगा.

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