अमरावती

उच्च न्यायालय ने जारी किया एनटीएल को नोटिस

२६ अक्तूबर तक जवाब देने के दिए आदेश

  • नीट के परीक्षा परिणाम को लेकर वसुंधरा भोजने ने दाखिल की थी याचिका

    अमरावती प्रतिनिधि/दि.२२ – हाल ही में नीट की परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए . जिसमें परीक्षार्थी वसुंधरा भोजने को ७०० में से झीरो अंक दिए गए थे. जिसमें वसुंधरा ने सोमवार को उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायमूर्ति ए.एस. चांदूरकर व न्यायमूर्ति एन.बी. सूर्यवंशी की खंडपीठ ने नीट परीक्षा आयोजक एनटीएल को नोटिस जारी करते हुए इस संदर्भ में २६ अक्तूबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए.
    प्राप्त जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता वसुंधरा भोजने ने एनटीएल द्वारा ली गई नीट की परीक्षा दी थी. जिसके परिणाम हाल ही में घोषित किए गए थे. जिसमें वसुंधरा भोजने को ७०० में से झीरों अंक प्राप्त हुए. वसुंधरा भोजने ने इस संदर्भ में एनटीएल को निवेदन सौंपकर मामले की जानकारी दी गई थी. किंतु उन्हें इस संदर्भ में जवाब नहीं दिया गया. वसुंधरा भोजने कुशाग्र बुद्धी की छात्र है उसे १२ वीं की परीक्षा में ८१.८५ अंक प्राप्त हुए थे.
    उसका सपना डॉक्टर बनने का था और उसे नीट की परीक्षा में ६०० अंक प्राप्त होने की अपेक्षा थी. किंतु उसे झीरो अंक दिया गया. नीट की परीक्षा में पुर्नमूल्यांकन का प्रावधान नहीं होने की वजह से उसने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की. जिसमें वीडियों कॉन्फ़रन्सिंग द्वारा की गई सुनवाई में उच्च न्यायालय ने एनटीएल को २६ अक्तूबर तक जवाब देने के आदेश दिए. याचिकर्ता की ओर से एड. अश्विनी देशपांडे ने पैरवी की.

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