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अतिरिक्त आयुक्त की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट का मनपा को नोटिस

वैद्यकीय स्वास्थ अधिकारी डॉ. विशाल काले ने दी है इस नियुक्ति को चुनौती

* हाईकोर्ट ने नगर विकास विभाग व मनपा को जवाब प्रस्तुत करने दिया 6 सप्ताह का समय
अमरावती/दि. 8 – अमरावती मनपा की अतिरिक्त आयुक्त पद पर तत्कालीन आयुक्त द्वारा महेश देशमुख को नियुक्त किए जाने को मनपा के ही वैद्यकीय स्वास्थ अधिकारी डॉ. विशाल काले ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इस याचिका पर हाईकोर्ट ने मुंबई के नगर विकास विभाग और अमरावती मनपा को नोटिस जारी करते हुए 6 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है.
जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र मनपा अधिनियम की धारा 45 के तहत जिन अधिकारियों की नियुक्ति होती है. वहीं पदोन्नति के तहत वरिष्ठ पद पर नियुक्त किए जाते है. लेकिन तत्कालीन आयुक्त देवीदास पवार के कार्यकाल में आकृतिबंध की मंजूरी लेकर 3 मार्च 2024 को महेश देशमुख की मनपा के अतिरिक्त आयुक्त पद पर नियुक्ति की गई. जबकि वे महाराष्ट्र मनपा अधिनियम की धारा 45 के तहत इस पद के लिए पात्र नहीं है. इस पद के लिए वैद्यकीय स्वास्थ अधिकारी डॉ. विशाल काले पात्र रहने के बावजूद उन्हें पदोन्नत नहीं किया गया. इस पर आपत्ति लेते हुए डॉ. काले ने उस समय आयुक्त, विभागीय आयुक्त सहित मंत्रालय में नगर विकास विभाग के अधिकारी सहित सभी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई. लेकिन कोई सुनवाई न होने पर डॉ. काले ने महेश देशमुख की इस नियुक्ति को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी. न्या. नितिन सांबरे व न्या. अभय मंत्री के समक्ष हुई इस सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नगर विकास विभाग और अमरावती मनपा को नोटिस भेजकर 6 सप्ताह में अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है. इस कारण यह मामला काफी गरमाने की संभावना है.

* नियम के मुताबिक नियुक्ति नहीं
महाराष्ट्र मनपा अधिनियम की धारा 45 के तहत जिसकी नियुक्ति होती है वह इस पद के लिए पात्र माना जाता है. लेकिन नियुक्ति के समय शासन व प्रशासन द्वारा अनदेखी की गई. इस कारण हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.
– डॉ. विशाल काले, वैद्यकीय स्वास्थ अधिकारी, मनपा, अमरावती.

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