अमरावतीमहाराष्ट्र

संभागीय आयुक्त और मंत्री को हाईकोर्ट की नोटिस

7 दिनों मेें मांगा स्पष्टीकरण

* चिरोडी की माला चव्हाण को सरपंच पद से हटाने का प्रकरण
अमरावती/दि.9– बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने चिरोडी ग्रामपंचायत की की सरपंच माला चव्हाण को पद से हटाने के मामले में विभागीय आयुक्त और प्रदेश के ग्राम विकास मंत्री को नोटिस जारी कर 7 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है. कोर्ट ने अवमानना के संदर्भ में कार्रवाई की चेतावनी देते हुए नोटिस जारी किये जाने की जानकारी है.
* क्या है मामला?
चांदूर रेल्वे तहसील के ग्राम चिरोडी की सरपंच माला चव्हाण को गत 20 मई 2022 को भष्ट्राचार के आरोप में सरपंच पद से हटा दिया गया था. जिसके विरुद्ध माला चव्हाण ने ग्राम विकास मंत्री के पास अपील की थी. मंत्रालय ने चव्हाण की अपील को निरस्त कर दिया. जब महिला सरपंच ने उच्च न्यायालय के द्वार पर दस्तक दी. उच्च न्यायालय ने दोबारा जांच के आदेश दिये. जिसके बावजूद मंत्रालय ने पहले का आदेश जारी रखा. हाईकोर्ट ने माला चव्हाण के वकील श्रेयश वैष्णव ने गत 6 अगस्त को हुई सुनवाई दौरान कोर्ट के ध्यान में यह बात लायी कि, हाईकोर्ट के आदेश का क्रियान्वयन नहीं हुआ है. ऐसे में कोर्ट ने आदेश की अवमानना के अधिनियम 1971 के अंतर्गत कार्रवाई की चेतावनी दी है.

 

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