अमरावती/दि.17- बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने स्टेट बैंक की दर्यापुर शाखा के दिवंगत कर्मचारी के वारिसों को राहत देते हुए दोनों पक्षों को मान्य ऐसा संतुलन साध्य किया है. न्या. रोहित देव और न्या. वृषाली जोशी ने बैंक से कहा है कि वह दिवंगत कर्मचारी महेंद्रसिंह बैस के वारिस को अगले आठ सप्ताह में लमसम राशि सानुग्रह के रुप में प्रदान करें. हाइकोर्ट ने इस राशि पर ब्याज की शर्त रद्द कर दी.
याचिकाकर्ता मलखान सिंह के पिता महेंद्र बैस स्टेट बैंक में 10 अप्रैल 1978 से संदेशवाहक के रुप में कार्यरत थे. उनका 24 अगस्त 2001 को निधन हो गया. मलखाम ने पिता के निवृत्ति लाभ के लिए अपने वकील बी.पी. मारपकवार के माध्यम से हाइकोर्ट में गुहार लगाई. कोर्ट ने बैंक के और याचिकाकर्ता दोनों ही पक्षों की तरफ से कुछ कागजात गलती हो जाने का उल्लेख किया. किन्तु दोनों ही पक्षों को मान्य ऐसा निर्णय दिया है.
कोर्ट ने घटनाक्रम को देखते हुए अनुकंपा नौकरी की मांग ठुकरा दी. किन्तु स्टेट बैंक को महेंद्र बैस की सेवा देखते हुए निवृत्ति लाभ एकमुश्त राशि के रुप में देने कहा है. बैंक की तरफ से एड. एस.एन. कुमार ने पैरवी की.
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