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हाईकोर्ट ने दिए शुभ और रूक्मिणी बार बंद करने के आदेश

कठोरा ग्राम पंचायत अंतर्गत

* याचिकाकर्ता स्वाति भुगुल का संघर्ष
अमरावती/ दि. 16 – कठोरा बु. ग्राम पंचायत की हद के एक ही निवासी परिसर के दो बार और रेस्टॉरेंट बंद करने के आदेश बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने हाल ही में दिया है. इन बार के मालिक रितेश रमेश जायस्वाल है. गांव की स्वाती भुगुल और अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी. उनकी तरफ से युवा वकील एड. यश भेलांडे ने पैरवी की.
जानकारी के अनुसार कठोरा बु. परिसर में कुछ वर्ष पहले निर्माणाधीन भवन के पास स्वाति अजय भुगुल और अन्य ने रेसीडेंशियल फ्लैट खरीदे. भवन के सामने कुछ कमर्शियल दुकाने बनाई गई थी. इसी इमारत ने शुभ बार एंड रेस्टारेंट और रूक्मिणी बार एंड रेस्टारेंट शुरू की गई. स्वाति भुगुल ने बार का विरोध किया. क्षेत्र के लोगों ने भी उनका समर्थन किया.
नागरिकों के बडे विरोध के कारण जिलाधिकारी के सामने 5 मई 2021 को सुनवाई ली गई. जिसमेें उपरोक्त दोनों बार रेस्टॉरेंट अवैध रहने की बात सिध्द हो गई. फिर राज्य उत्पादन शुल्क के पास 29 अगस्त 2022 को सुनवाई हुई. अधीक्षक ने मामले का निपटारा करते हुए दोनों बार के लायसेंस निरस्त कर दिए. बार मालिक ने राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री से अनुमति कायम रखने का आदेश प्राप्त किया.
जिससे संतप्त लोगों ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई. न्या. अनिल पानसरे की एकलपीठ के सामने मामले की सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की तरफ से एड. यश भेलोंडे ने सबूतों के साथ पक्ष रखा. अदालत में कहा कि बार और रेस्टारेंट के कारण स्थानीय लोगों को रोज मानसिक प्रताडना झेलनी पड रही है. उनके मूलभूत अधिकारों पर आंच आ रही है. कोर्ट ने यह मुद्दा मान्य कर दोनों बार स्थायी रूप से बंद करने का आदेश जारी किया.

 

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