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जिलाधिकारी व संभागीय आयुक्त के आदेश को भी पलटा
अमरावती/दि.1 – जिले के तलेगांव मोहना ग्रामपंचायत में सदस्य शेख राजीक शेख हारुन को अपात्र घोषित करने हेतू सुरेश आकोलकर व्दारा दायर याचिका हाईकोर्ट ने खारीज करते हुए अमरावती जिलाधिकारी व संभागीय आयुक्त के निर्णय को पलटा दिया है. उन्होंने शेख राजीक की ग्रामपंचायत सदस्यता की अपात्रता को रद्द करते हुए दुबारा यह पद बहाल किया है.
उल्लेखनीय है कि तलेगांव मोहना के सरपंच रहते हुए सुरेश आकोलकर ने उसी ग्रामपंचायत के सदस्य शेख राजीक के विरोध में तीसरी संतान के जन्म पर सवाल उठाते हुए शेख राजीक को अपात्र घोषित करने हेतूू जिलाधिकारी ने अमरावती की कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने शेख राजीक को सदस्य पद से अपात्र घोषित कर दिया. जिलाधिकारी के इस आदेश को शेख राजीक ने संभागीय आयुक्त के समक्ष चुनौती दी. संभागीय आयुक्त ने भी जिलाधिकारी के आदेश को कायम रखा था. पश्चात शेख राजीक ने जिलाधिकारी अमरावती और संभागीय आयुक्त के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. शेख राजीक की याचिका पर कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अंतिम निर्णय दिया है. हाईकोर्ट ने शेख राजीक को अपात्र घोषित करने हेतू दिये गए जिलाधिकारी अमरावती और संभागीय आयुक्त के उक्त आदेशों को रद्द करते हुए शेख राजीक को अपात्र घोषित करने से इंकार कर दिया. हाईकोर्ट के इस आदेश से शिकायतकर्ता सुरेश अकोलकर और ग्रामपंचायत तलेगांव मोहना को तगडा झटका लगा है. वहीं दूसरी ओर शेख राजीक को हाईकोर्ट के इस आदेश से बडी राहत मिली है. तीसरे बच्चे के जन्म संबंधि याचिका पर यह एक ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है. शेख राजीक की ओर से एड.राहिल मिर्झा और एड.आबिद हुसैन ने पैरवी की. जबकि सरकार की ओर से एड.एम.ए.बारब्दे ने पक्ष रखा.