सिटी बस मामले पर हाईकोर्ट की महाराष्ट्र बैंक को नोटीस
3 दिन में जवाब देने कहा, 25 को अगली सुनवाई
अमरावती/दि.20 – विगत दो माह से अमरावती शहर में सिटी बसों का परिचालन बंद है. जिसके चलते अमरावती शहरवासियों को काफी समस्याओं व दिक्कतों का सामना करना पड रहा है. जिसके लिए पूरी तरह से बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अडियल रवैया जिम्मेदार है. क्योंकि मनपा द्बारा नियुक्त नये ठेकेदार के साथ एग्रीमेंट करने हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्बारा एनओसी नहीं दी जा रही. अत: बैंक ऑफ महाराष्ट्र को निर्देश दिया जाए कि, इस मामले में मनपा के साथ सहयोग करते हुए नये ठेकेदार से एग्रीमेंट करने हेतु एनओसी दी जाए. इस आशय की याचिका अमरावती महानगरपालिका की ओर से मुंबई हाईकोर्ट भी नागपुर खंडपीठ में दायर की गई है. जिसे सुनवाई हेतु स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को तीन दिन के भीतर अपना जवाब पेश करने हेतु कहा है. साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई आगामी मंगलवार 25 अप्रैल को करना तय किया है.
बता दें कि, इससे पहले अमरावती मनपा ने सिटी बस का ठेका पृथ्वी ट्रैवल्स के संचालक विपिन चव्हाण को दिया था. उस समय ठेकेदार फर्म द्बारा मनपा को सह खरीददार बनाते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र से स्टार मीडी बसे खरीदीने हेतु कर्ज लिया था. परंतु ठेकेदार एजेंसी द्बारा कर्ज की रकम अदा करने और मनपा को रॉयल्टी देने में काफी अनियमितता बरती गई. ऐसे में लगातार मिल रही शिकायतों की जांच करने के बाद मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने पृथ्वी ट्रैवल्स के साथ किए गए करार को रद्द करते हुए सिटी बस सेवा का ठेका रद्द कर दिया था. साथ ही सभी सिटी बसों को अपने कब्जे मेें लेकर सिटी बस सेवा हेतु नया ठेकेदार नियुक्त करने निविदा निकाली गई और महेश साहू को सिटी बस का ठेका दिया गया. जिसके बाद महेश साहू के साथ सिटी बस सेवा के ठेके का एग्रीमेंट करने हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र से कर्ज हस्तांतरण की मंजूरी लेने के साथ ही नये ठेके के लिए नाहरकत प्रमाणपत्र लेना भी जरुरी था. परंतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पूराने बकाए कर्ज की रकम पूरी तरह से अदा हुए बिना एनओसी देने से मना कर दिया. जबकि नये ठेकेदार महेश साहू ने पुराने बकाए की रकम अदा करने के लिए 14 किश्ते मांगी थी. परंतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इस सहुलियत देने से भी मना कर दिया. ऐसे में सिटी बस सेवा के ठेके का मसला विगत दो महिने से अधर में लटका हुआ है. साथ ही इन दो माह से अमरावती शहर में सिटी बस सेवा पूरी तरह से ठप पडी हुई है. जिसके चलते शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना-जाना करने हेतु सर्वसामान्य लोगों को काफी तकलीफों व दिक्कतों का सामना करना पड रहा है.
इन तमाम बातों के मद्देनजर अमरावती महानगरपालिका ने अपने वकील एड. जेमिनी कासट के जरिए व्यापक जनहित में एक याचिका मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में दायर की. जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं नये ठेकेदार महेश साहू को पार्टी बनाते हुए अदालत से निवेदन किया गया कि, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को एग्रीमेंट की प्रक्रिया आगे बढाने हेतु एनओसी देने व सहयोग करने के लिए निर्देशित किया जाए. न्या. चांदुरकर व न्या. चांदवानी की खंडपीठ ने इस याचिका को सुनवाई हेतु स्वीकार करते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अगले तीन दिन के भीतर अपना जवाब पेश करने हेतु कहा है. साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई हेतु मंगलवार 25 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है.