
अमरावती/दि.18-दर्यापुर की प्रबोधन शाला में नियमबाह्य नियुक्ति के प्रकरण में दर्ज याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ द्वारा शिक्षा महकमे को फटकार लगाए जाने का असर देखने में आया है. खबर है कि, संभाग की उपसंचालक नीलिमा टाके ने संस्था के अध्यक्ष और सचिव के साथही आज ही मुख्याध्यापक को पेश होने कहा है. मूल दस्तावेज लाने का उल्लेख उपसंचालक के आदेश में है.
उल्लेखनीय है कि, दर्यापुर की सुचिता प्रभाकर ब्रह्मे-हातेकर ने आरोप लगाया था कि, प्रबोधन शाला में नियमों को ताक पर रखकर अध्यापकों की नियुक्ति की गई है. श्रीमती सुचिता ने गत फरवरी में उच्च न्यायालय में दस्तक दे दी थी, जिसके बाद न्यायालय ने शिक्षा विभाग को आदेश जारी किया. जिसके आधार पर उपसंचालक ने संस्था संचालकों, और मुख्याध्यापक को तलब किया है. इस मामले में उप संचालक के निर्णय पर सभी की निगाहें टिकी है. बतादें कि, हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को भी फटकार लगाई थी. उच्च न्यायालय के आदेश से प्रबोधन मंडल संस्था में खलबली मची. अपनी शिकायत में ब्रह्मे-हातेकर ने दावा किया कि, सरकार का स्टेटस को का आदेश रहने पर भी अध्यापक की नियुक्ति की गई.