होमिओपैथी डॉक्टर दे सकेंगे एलोपैथी दवाएं
होमिओपैथी डॉक्टर दे सकेंगे एलोपैथी दवाएं
* कोर्स पूर्ण करनेवाले डॉक्टर्स को परवाना
* आईएमए ने किया विरोध
अमरावती/दि. 28 – एफडीए ने होमिओपैथी डॉक्टर्स को फॉर्मकॉलॉजी का कोर्स करने पर उन्हें एलोपैथिक दवाईयां लिखने संबंधी आदेश जारी कर दिया है. एफडीए के आयुक्त राजेश नार्वेकर ने इस बारे में सहआयुक्त और सहायक आयुक्त एवं दवा निरीक्षकों को यह आदेश जारी कर दिए. होमिओपैथी डॉक्टर्स को एलोपैथी प्रैक्टीस की मांग अनेक वर्षों से की जा रही थी. माडा के पदाधिकारियों ने विभाग के निर्णय का स्वागत कर आनंद जताया. वहीं इंडियन मेडिकल एसो. ने इस फैसले का विरोध किया है.
* क्या कहा गया आदेश में?
एफडीए कमिश्नर नार्वेकर ने सभी विभागों के अधिकारियों को जो आदेश जारी किए हैं. उसमें कहा गया है कि, सर्टीफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फॉर्माकॉलॉजी सीसीएमपी कोर्स करनेवाले डॉक्टर्स को एलोपैथी दवाईयां देने की छूट रहेगी. यह भी कहा गया कि, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम 1965 के अनुरुप मेडीकल प्रैक्टीश्नर के रुप में पंजीकृत डॉक्टर्स को उपरोक्त प्रकार की अनुमति रहेगी.
* प्रदेश में 90 हजार चिकित्सक
माडा के पदाधिकारियों ने दावा किया कि, राज्य में लगभग 90 हजार होमिओपैथी डॉक्टर पंजीकृत है. हालांकि मात्र 25 हजार डॉक्टर्स को ही राज्य शासन की मान्यता प्राप्त सीसीएमपी कोर्स का सर्टीफिकेट मिल चुका है. एफडीए ने अपने आदेश में कहा कि, दवा दुकानदार सीसीएमपी कोर्स कर चुके होमिओपैथ की चिठ्ठी पर एलोपैथी की दवाई दे सकते हैं.
* माडा ने किया स्वागत
महाराष्ट्र होमिओपैथी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. बालकृष्ण ने एफडीए के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि, परिषद ने इसके लिए 2014 से लगातार फालोअप लिया और अब शासन ने अनुमति दी है. वहीं आईएमए ने इस प्रकार की अनुमति का निर्णय गलत बताया है. आईएमए के राज्य अध्यक्ष डॉ. कदम ने एफडीए के फैसले को कोर्ट में ललकारने की बात कही है.