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विधायक बच्चू कडू समर्थकों सहित बाइज्जत बरी

कोविड नियमों के उल्लंघन को लेकर मामला हुआ था दर्ज

अमरावती दि.21 राजापेठ पुलिस थानांतर्गत गुलिस्ता नगर चौक में 2 मार्च 2022 को प्रहार जनशक्ति पार्टी के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन समारोह और पार्टी प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन करते हुए उस समय अमल में रहने वाले कोविड-19 प्रतिबंधात्मक दिशा-निर्देशों एवं महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37 (1) (3) का उल्लंघन करने के मामले में नामजद प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू तथा उनके समर्थकों को स्थानीय अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी क्रमांक-3 की अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है. इस मामले में विधायक बच्चू कडू सहित प्रहार के जिला प्रमुख पवन उर्फ छोटू महाराज वसू, महानगर प्रमुख बंटी रामटेके के साथ ही शेख अखबर शेख इस्माइल, रफीक खान शफीक खान, शेख सलीम शेख रहमान, शेख अरशद अब्दूल सत्तार को नागपुरी गेट पुलिस ने नामजद किया था.
इस मामले में विधायक बच्चू कडू एवं उनके समर्थकों की ओर से एड. आशिष वानखडे ने सफल युक्तिवाद किया. जिसे ग्राह्य मानते हुए अदालत ने सभी को दोषमुक्त करार दिया.

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