अमरावती प्रतिनिधि/दि.१० – जिले में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में हॉटेल्स, भोजनालय, रेस्टारेंट व बार अब नियमित शुरु करने के आदेश जिलाधिकारी शैलेश नवाल (Collector Shailesh Naval) ने सोमवार को दिए. जिसमें रात दस बजे तक अनुमति दी गई. कोरोना प्रादुर्भाव पर प्रतिबंध लगाने हेतु उपाय योजना की पाश्र्वभूमि पर लगायी गई संचारबंदी अब शिथिल कर दी गई है. मिशन बिगेन अगेन अंतर्गत जिले के सभी हॉटेल्स, बार, रेस्टारेंट को अनुमति दे दी गई है.
इस संदर्भ में पर्यटन संचनालय की ओर से स्वतंत्र मानक कार्यप्रणाली निश्चित की गई है. उसके अनुसार हॉटेल्स, रेस्टारेंंट व बार रात दस बजे तक शुरु रहेंगे. हॉटेल व भोजनालय तथा बार में ५० प्रतिशत से अधिक क्षमता नहीं होनी चाहिए. उसी प्रकार कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजना अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, सैनिटाइजर व सभी उपाय योजना करने के हॉटेल व बार चालकों को निर्देश भी दिए गए.