* आयुक्त आष्टीकर के आदेश जारी
अमरावती/दि.23 – निगमायुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर ने संपत्तिकर में विलंब शुल्क और ब्याज में राहत देने की घोषणा की है. इसके लिए शर्त सिर्फ इतनी है कि, अमरावतीवासियों को संपत्तिकर आगामी 31 दिसंबर से पहले अदा करना होगा. जिससे ब्याज और विलंब शुल्क में 100 प्रतिशत राहत मिल जाएगी. आयुक्त ने आज दोपहर यह आदेश जारी करने की खबर है.
* 2 प्रतिशत ब्याज
मनपा का हाउस टैक्स समय पर जमा न कराने वाले लोगों पर महीने का 2 प्रतिशत ब्याज या दंड आकारा जाता है. इस दंड से छुटकारा पाने आयुक्त ने विशेष योजना घोषित की. जिसके अनुसार 31 दिसंबर से पहले टैक्स का भुगतान करने पर दंड में 100 प्रतिशत, 31 जनवरी तक 75 प्रतिशत, 28 फरवरी तक 50 प्रतिशत और 31 मार्च तक 25 प्रतिशत छूट मिलेगी. मनपा ने शहरवासियों से नियमित हाउस टैक्स भरने की अपील की है. उल्लेखनीय है कि, संपत्तिकर में सीधे 40 प्रतिशत की बढोत्तरी की गई थी. जिसे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश से रोक दिया गया है. अब पहले जितना ही हाउस टैक्स देना होगा. उसमें भी जुर्माने की छूट के लिए समयसीमा का पालन करना पडेगा.