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हाउस टैक्स का ब्याज अगले बिल में समायोजित

विधायक खोडके के प्रयासों से शहरवासियों को बडी राहत

* आयुक्त कलंत्रे ने जारी किया आदेश
अमरावती/ दि. 27- शहर में महापालिका के संपत्ति कर में कुछ समय के लिए ब्याज माफी दी गई है. ऐसे में पहले ही ब्याज सहित संपत्ति कर का भुगतान करनेवाले नागरिकों हेतु राहत की खबर है. विधायक सुलभा खोडके के प्रयासों से मनपा को हाउस टैक्स के साथ ब्याज अदा करनेवाले नागरिकों को अगले हाउस टैक्स बिल में राहत मिलेगी. उनकी ब्याज की रकम बिल में समायोजित करने का निर्देश आयुक्त सचिन कलंत्रे ने जारी कर दिया है.
विधायक सुलभा खोडके ने गत दो जनवरी को ही महापालिका में समीक्षा बैठक ली थी. उन्होंने आयुक्त कलंत्रे को जनहित में निर्णय करने के निर्देश दिए थे. आयुक्त कलंत्रे ने सभी निर्देशों का क्रियान्वयन किया है. जिससे संपत्ति धारकों को बडी राहत मिली है. आयुक्त कलंत्रे महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम अनुसूचि ड प्रकरण 8 नियम 41 के तहत संपत्ति कर पर वसूले गये ब्याज में छूट देने की विशेष योजना क्रियान्वित की है. 28 फरवरी तक संपत्ति कर का भुगतान करनेवाले नागरिकों को ब्याज में 100 प्रतिशत छूट दी गई. इससे पहले भुगतान कर देनेवाले संपत्ति धारकों को आगामी हाउस टैक्स बिल में उनकी ब्याज राशि समायोजित की जायेगी. इसके लिए विधायक खोडके ने आयुक्त कलंत्रे का आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन किया है.
उल्लेखनीय है कि महापालिका दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से पिछले वर्ष का हाउस टैक्स वसूल करती रही है. ऐेसे में विधायक खोडके के प्रयत्नों से ही संपूर्ण ब्याज माफी का निर्णय महापालिका ने दिया है. वर्ष 2023- 24 में भरा गया ब्याज अगले वर्ष के बिल में कम कर दिया जायेगा.

 

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