अमरावती/ दि. 10- मुंबई की विशेष अदालत ने एक 23 वर्षीय युवक को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस एक्ट ‘पोक्सो’ के अनुसार बाइज्जत बरी किया. उस लडके ने एक लडकी को एक बार ‘ आई लव यू ’ कहा था. आई लव यू कहना यानी जानबूझकर किसी व्यक्ति का अपमान करना नहीं है. यह वाक्य अपना प्यार व्यक्त करने का माध्यम है. किसी से अपना प्यार वक्त करना अपराध नहीं है. मगर उसका गलत उपयोग करना अपराध साबित होता है. एक तरफा प्यार से पीछा करना, छेडखानी करना, तू मेरी नहीं तो और किसी की नहीं इस मानसिकता से बलात्कार और हत्या तक कदम उठाया जाता है. जिले के धामणगांव रेलवे और अमरावती शहर के साईनगर तथा चूनाभटटी परिसर में एक तरफा प्यार में युवती की हत्या करने की घटनाएं सामने आयी थी.
* साई नगर में हत्या
छाबडा प्लॉट निवासी 24 वर्षीय प्रतीक्षा म्हेत्रे नामक युवती की प्यार के चक्कर में नवंबर 2017 के दिन अमरावती के साईनगर में दिन दहाडे चाकू मारकर हत्या कर दी थी. इस घटना से शहर दहल गया था.
* एक तरफा प्यार में मौत के घाट उतारा
राजापेठ परिसर में जुलाई 2019 के दिन एक तरफा प्यार में युवती पर हमला कर हत्या कर डाली थी. वह 17 वर्षीय नाबालिग लडकी बी. कॉम के प्रथम वर्ष में पढाई कर रही थी. सहेली के साथ घर जाने के लिए निकली थी. इस बीच रास्ते में अडाकर युवती की दिन दहाडे बेरहमी से हत्या कर दी.
* युवती को चाकू मारकर खुद को चाकू मारा
धामणगांव रेलवे में कक्षा 12 वीं की 17 वर्षीय नाबालिग युवती की हत्या किए जाने की घटना तीन वर्ष पूर्व उजागर हुई थी. आरोपी ने युवती के पेट में चाकू मारकर हत्या कर डाली और इसके बाद खुद के पेट में भी चाकू मार लिया था.
* गलत कदम न उठाए
प्यार को आसानी से भूला नहीं जा सकता. यह भले ही सत्य हो परंतु उसमें उलझे हुए न रहे. इस बात पर ध्यान नहीं देने के लिए दूसरे काम में खुद को व्यस्त कर लें.
पूजा बोंडे, सामाजिक कार्यकर्ता
* एक तरफा प्यार करना अपराध नहीं
एक तरफा प्यार करना अपराध नहीं है. परंतु एक तरफा प्यार में दूसरी ओर से मना किया गया तो उसे बर्दाश्त कर लेना चाहिए. उस बात को पचा नहीं पाए तो गलत कदम उठाने से अपराध हो सकता है . एक तरफा प्यार में कई गलत बात और अपराध होते है.
पूनम पाटिल, एसीपी