अमरावतीमहाराष्ट्र

शहर में शराब विक्री के लाईसेंस कितने?

अमरावती /दि.25– सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये फैसले के बाद राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग पर शराब की विक्री बंद हो गई. परंतु शहर के अंदरुनी इलाकों में कई लोगों ने शराब की दुकाने बडे पैमाने पर खोल ली. गाडगे नगर परिसर में तो कई रिहायशी बस्तियों और मंदिरों के आसपास शराब की दुकाने खुल गई है. वहीं मुख्य रास्ते पर स्थित होटल व वाइन शॉप के संचालकों ने अपने प्रतिष्ठानों के प्रवेश द्वार रास्ते की दूसरी ओर दिखाते हुए शराब विक्री का काम शुरु रखा है.

* शहर में शराब विक्री के लाईसेंस
– 34 देशी शराब विक्री
शहर में देशी शराब की अधिकृत 34 दुकानें है. जिसके लिए एक्साइज विभाग द्वारा लाईसेंस दिया गया है. वहीं कई इलाकों में चोरी-छिपे तरीके से देशी शराब की अवैध विक्री की जाती है. साथ ही कई इलाकों में पूरी तरह से अवैध रहने वाली गावरानी शराब की भी विक्री चलती है.
– 44 बीयर शॉपी
शहर में कुल 44 बीयर शॉपी है, जिनके पास बीयर एवं वाइन की विक्री का लाईसेंस है. परंतु इसके बावजूद शहर में कई स्थानों पर बिना लाईसेंस शराब की विक्री होती है. साथ ही बोतल बंद बीयर की विक्री का लाईसेंस रहने वाली बीयर शॉपी में लोगबाग वहीं पर खडे रहकर बीयर व वाइन का सेवन करते दिखाई देते है.
– 19 वाइन शॉप
शहर में एक्साइज विभाग से लाईसेंस प्राप्त रहने वाले 19 वाइन शॉप है. इन वाइन शॉप के संचालकों द्वारा निर्धारित शुल्क अदा करते हुए राज्य आबकारी विभाग से नियमानुसार लाईसेंस प्राप्त किया जाता है. वहीं शहर के सीमावर्ती इलाकों व महामार्गों के आसपास स्थित ढाबों व होटलों पर बिना लाईसेंस शराब की विक्री चलने के कई मामले भी सामने आये है.

* क्या शराब विक्री का लाईसेंस देते समय नियमों का पालन होता है?
शराब की विक्री को लेकर राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की नियमावली काफी कठोर होती है. परंतु कई मामलों में इन नियमों का पालन होता दिखाई नहीं देता. नियमों के हिसाब से शराब पीने का लाईसेंस रहने वाले व्यक्ति को ही शराब बेचना अनिवार्य किया गया है. अन्यथा ऐसे बार संचालक या विक्रेता को 25 से 30 हजार रुपयों तक दंड लगाया जा सकता है. लेकिन ज्यादातर बीयर बार व वाइन शॉप में शराब की विक्री करते समय ग्राहक से उसके पास शराब पीने का लाईसेंस है अथवा नहीं. इसके बारे में कोई पूछताछ नहीं की जाती.

* शाला के ठीक बगल में शराब विक्री कैसे?
स्कूल व कॉलेज तथा समाज मंदिर के आसपास 75 मीटर के दायरे में शराब विक्री न की जाये, ऐसा नियम है. लेकिन इस नियम का भी कई स्थानों पर खुलेआम उल्लंघन होता है. इसमें भी ऐसे स्थानों के आसपास स्थित रहने वाले शराब विक्री के प्रतिष्ठानों के संचालक अपना प्रवेश द्वारा दूसरी ओर रहने की बात दर्शाते है और धडल्ले के साथ शराब की विक्री करते है.

* नियमों का उल्लंघन करने पर दंड
सरकार द्वारा तय किये गये नियमों का पालन नहीं करने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाती है. विगत कुछ दिनों के दौरान होटल और बार सहित अन्य स्थानों पर समय के नियम का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है.
– ज्ञानेश्वरी अहिर,
अधीक्षक, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग,
अमरावती.

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