अमरावती

निजी साहूकार कितने फीसद ब्याज ले सकता है?

अमरावती/दि.31 – अवैध साहूकारी के जाल में फंसने की वजह से किसान आत्महत्याओं के मामले बढने की बात ध्यान में आते ही सरकार ने इस पर नियंत्रण लगाना शुरु किया है. इसके लिए महाराष्ट्र साहूकारी अधिनियम 2014 इस कानून को भी लागू किया गया है. जिसके अनुसार अब अवैध साहूकारी के मामलों में कार्रवाई हो रही है. इसके साथ ही राज्य सरकार ने 16 सितंबर 2014 को अधिसूचना जारी करते हुए लाईसेंसधारक साहूकारों द्बारा ली जाने वाली ब्याज की दरें घोषित की है और इन्हीं दरों के मुताबिक ब्याज लिया जाना चाहिए. लेकिन कई अवैध साहूकारों द्बारा इस अधिसूचना की अवहेलना करते हुए प्रतिमाह 3 से 10 फीसद तक ब्याज की वसूली की जाती है.

* जिले में 588 लाईसेंसधारक साहूकार
अमरावती जिले में 588 लाईसेंसधारक साहूकार है. जिनके पास साहूकारी का व्यवसाय करने हेतु अनुमति व लाईसेंस है और इन लाईसेंसधारक साहूकारों द्बारा पहले से तय ब्याज की दरों पर ही कर्जधारकों को कर्ज उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है. साहूकारी व्यवसाय का लाईसेंस केवल 500 रुपए में मिल जाता है. जिसके चलते प्रतिवर्ष साहूकारों की संख्या में वृद्धि हो रही है. वहीं इसके अलावा कई साहूकारों द्बारा बिना लाईसेंस निकाले अवैध तरीके से उंची ब्याज दरों पर निजी साहूकारी का व्यवसाय भी किया जाता है.

* किस तहसील में कितने साहूकार?
तहसील साहूकार
अमरावती 229
अचलपुर 132
भातकुली 09
मोर्शी 32
अंजनगांव 23
धामणगांव 24
वरुड 33
धारणी 26
नांदगांव खंडे. 12
चांदूर रेल्वे 09
चांदूर बाजार 38
तिवसा 18
दर्यापुर 13
कुल 588

* कितना ब्याज ले सकता है साहूकार?
– कृषि कर्ज
तारण कर्ज – 9 फीसद प्रतिवर्ष
बिना तारण कर्ज – 12 फीसद प्रतिवर्ष

– बिगर शेतकरी कर्ज
तारण कर्ज – 15 फीसद प्रतिवर्ष
बिना तारण कर्ज – 18 फीसद प्रतिवर्ष

* सन 2021-22 में साहूकारों ने बांटा 466 करोड का कर्ज
सहकार विभाग द्बारा दी गई जानकारी के मुताबिक वर्ष 2021-22 में जिले के साहूकारों ने 66 हजार 407 नागरिकों को 466 करोड रुपयों का कर्ज वितरीत किया है. जिसमें से तारण कर्ज के 462 व बिना तारण कर्ज के 3.31 करोड रुपए की वसूली होना बाकी है.

* अधिक ब्याज दर पर 5 साल की कैद
बिना लाईसेंस साहूकारी व्यवसाय करने, गलत नाम पर लाईसेंस चलाने, मूल रकम से अधिक ब्याज वसूलने, ब्याज की दरें अधिक लगाने, कर्ज वसूली के लिए बार-बार तगादा लगाने आदि की शिकायत मिलने पर पहली बार एक वर्ष के कारावास तथा अगली बार पकडे जाने पर 5 वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपए के दंड का प्रावधान है.

* कहा करें शिकायत अवैध साहूकारी व लाईसेंसधारक साहूकार द्बारा निर्धारित से अधिक ब्याज दर वसूले जाने के संदर्भ में संबंधित सहायक निबंधक अथवा जिला उपनिबंधक कार्यालय के पास नागरिकों द्बारा शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. ऐसी शिकायतों की पडताल करने के बाद संबंधित साहूकार के यहां सहकार विभाग के पथक द्बारा छापा मारने के साथ ही आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है.

* बिना डरे करें शिकायत
लाईसेंसधारक साहूकार द्बारा यदि ज्यादा ब्याज दरें ली जा रही है, तो संबंधित सहायक निबंधक व जिला उपनिबंधक कार्यालय के पास बिना डरे इसकी शिकायत की जानी चाहिए. इन दोनों कार्यालयों द्बारा प्रत्येक शिकायत की गंभीरतापूर्वक दखल ली जाती है.
– सुधीर मानकर,
सहकार अधिकारी

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