अत्याचार पीडित कितनी महिलाओं को मिले 3 लाख ?
अमरावती/दि.4– लैगिंक अत्याचार से पीडित महिलाओं को मनोधैर्य योजना के माध्यम से राहत प्राप्त हुई है. जिसमें बलात्कार पीडित, लैगिंग अत्याचार से पीडित बालक एसिड हमलेे से पीडिता, जलाने का प्रयास की गई पीडिता को शासन की जिला विधि सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आर्थिक मदद की जाती है. जिसमें जिले की 73 महिलाओं को 8 महीने में 1 करोड 31 लाख 28 हजार रूपए की मदद दी गई.
* क्या है मनोधैर्य योजना ?
अत्याचार पीडित महिलाओं को जीने के लिए सहारा मिले. इसके लिए 2 अक्तूबर 2013 से शासन द्बारा मनोधैर्य योजना कार्यान्वित की गई हैं.
* किसकों कितनी सहायता
सामूहिक अत्याचार, एसिड हमला, पोस्को घटना की पीडिता, अत्याचार के चलते मौत होने पर 10 लाख रूपए तथा अन्य पीडिताओं को 3 लाख रूपए की मदद दी जाती है.
* 8 महीनों में 73 महिलाओं को 1, 31 करोड रूपए
जिला विधि सेवा प्राधिकरण विभाग द्बारा जनवरी से अगस्त इन 8 महीनों में 73 अत्याचार पीडित महिलाओं के प्रकरण मंजूर किए गये. इन महिलाओं को 1 करोड 31 लाख 28 हजार 750 रूपए की आर्थिक सहायता की गई.
* सखी वन स्टॉप द्बारा समुपदेशन
अत्याचार के बाद पीडिता व उसके परिवार की मानसिकता प्रबल किए जाने के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से समुपदेशन किया जाता है और समन्वय साधकर उन्हें आधार दिया जाता हैं.