अमरावती

बंद हो चुके बैंक खातों को दुबारा कैसे शुुरु करें?

अमरावती/दि.21– कई बार कुछ लोग राष्ट्रीयकृत अथवा सहकारी बैंक में अपना खाता खोलते है और खाते में पैसा जमा करने के बाद निश्चिंत हो जाते है. परंतु लगातार कई दिनों तक कोई व्यवहार नहीं करने के चलते संबंधित खाता अपने आप बंद पड जाता है. यदि बैंक खाते से लगातार 6 माह तक रकम निकालने अथवा भरने का व्यवहार नहीं हुआ, तो उक्त खाता ‘इनएक्टीव’ हो जाता है. जिसके बाद संबंधित खाते से पैसे नहीं निकाले जा सकते. इसके लिए ग्राहकों को आवेदन करने के साथ ही ई-केवायसी की प्रक्रिया करनी पडती है.
* कब निष्क्रिय होता है बैंक खाता?
यदि खाते में 6 माह तक आर्थिक लेन-देन से संबंधित कोई व्यवहार नहीं किया जाता, तो उक्त बैंक खाता निष्क्रिय हो जाता है. इस समय यदि बैंक खाते में पहले से पैसे जमा है, तो भी निष्क्रिय होने के बाद उस बैंक खाते में जमा रकम को निकाला नहीं जा सकता. बल्कि रकम निकालने के लिए आवेदन करते हुए ग्राहक को अपनी ई-केवायसी करनी पडती है.
* सैकडों खाते है निष्क्रिय
कई बार एक ही व्यक्ति द्बारा अलग-अलग बैंकों में अपने खाते खोले जाते है. जिसमें से कुछ खाते बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं रहते. ऐसे खातों में एक बार किसी काम के चलते पैसों का लेन-देन करने के बाद संबंधित खाताधारकों द्बारा उस खाते में कोई व्यवहार नहीं किया जाता. जिसकी वजह से ऐसे खाते आगे चलकर निष्क्रिय हो जाते है. इस तरह के निष्क्रिय खाते सभी बैंकों में सैकडों की तादाद में है.
* दुबारा कैसे शुरु हो खाता?
यदि बैंक खाता बंद पड गया है, तो आवश्यक दस्तावेज देने के साथ ही ई-केवायसी करने के बाद उस खाते को दुबारा शुरु किया जा सकता है. इसके लिए संबंधित बैंक के व्यवस्थापक को आवेदन देना होता है. जिसके बाद बैंक खाते की एक केवायसी की जाती है.
* यह दस्तावेज होते है जरुरी
निष्क्रिय अथवा बंद पड चुके बैंक खातों को दुबारा शुरु करने के लिए संबंधित व्यक्ति का आधार कार्ड, पैन कार्ड व पासपोर्ट फोटो आवश्यक होता है. इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बाद आगे की प्रक्रिया को खाताधारक द्बारा बैंक में जाकर पूरी कराई जा सकती है.

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