परतवाड़ा/अचलपुरदी १८- महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम के कर्मियों का राज्यव्यापी आंदोलन और हड़ताल बदस्तूर जारी है.इसी बीच एसटी का राज्य सरकार में विलनीकरण होने के संदर्भ में 20 दिसंबर को निर्णय होंगा, इस प्रकार की गलतफहमी हड़तालियों में देखने को मिल रही है.जबकि हकीकत कुछ और ही है.प्रत्यक्ष में विलनीकरण का अध्ययन करने नियुक्त की गई समिति द्वारा 20 दिसंबर को अपनी प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएंगी.परिवहन मंत्री अनिल परब के अनुसार इसके लिए परिवहन निगम प्रशासन द्वारा प्रचलित कानून कायदों का अभ्यास किया जा रहा है.
विलनीकरण के मुद्दे पर उच्चन्यायालय में 20 दिसंबर को सुनवाई होंगी.उस समय समिति द्वारा अपनी प्राथमिक रिपोर्ट पेश की जाएंगी.इसके अलावा 343 एसटी कर्मियों के खिलाफ निगम प्रशासन ने अवमानना याचिका भी दायर की है.इस पर भी अदालत में सुनवाई होंगी.कल शुक्रवार को परिवहन मंत्री और एसटी के प्रबंध निदेशक और अधिकारियों के बीच चर्चा हुई.
एसटी कर्मचारियो के गैरकानूनी ढंग से हड़ताल की घोषणा करने पर औद्योगिक न्यायालय ने 29 अक्टूबर को गैरकानूनी संप, धरना,अनशन,उपोषण और हड़ताल करने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था.मुंबई उच्च न्यायालय ने भी कर्मचारियो को काम पर लौटने का आदेश 3नवंबर को दिया है.इसके बावजूद कर्मचारियो की हड़ताल जारी रहने से उच्चन्यायालय के आदेश का अपमान हुआ है.एसटी प्रशासन ने इसके लिए अवमानना याचिका दायर की है.20दिसंबर को अदालत द्वारा याचिका स्वीकृत किये जाने पर 343 कर्मचारियो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और विभाग अंतर्गत कार्रवाई होने की संभावना है.