अमरावती

मनुष्यबल ठेका मामला फिर पहुंचा हाईकोर्ट

मनपा आयुक्त व गोविंदा सफाई कामगार नागरी सेवा सहकारी संस्था को नोटिस

7 जून तक जवाब दाखिल करने के निर्देश
अमरावती/दि.4- अमरावती मनपा के मनुष्यबल ठेका मामले में नागपुर हाईकोर्ट ने इटकॉन प्रा. लि. व जानकी सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था व्दारा दायर की गई. याचिका पर मनपा आयुक्त और गोविंदा सफाई कामगार नागरी सेवा सहकारी संस्था को नोटिस जारी करते हुए 7 जून के पूर्व अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए है.
जानकारी के मुताबिक अमरावती मनपा में कर्मचारियों की आपूर्ति की ठेका प्रक्रिया में शामिल हुई इटकॉन प्रा.लि. (नोएडा) और जानकी सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था (अमरावती) ने फिर से मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर कर मनपा प्रशासन के निर्णय को चुनौती दी है. इस याचिका में इटकॉन और जानकी ने आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट के पिछले आदेश के मुताबिक मनपा ने अमरावती नागरी सहकारी सेवा संस्था का मनुष्यबल ठेका रद्द तो कर दिया लेकिन नियमबाह्य रुप से गोविंदा सफाई कामगार नागरी सेवा सहकारी संस्था को वर्कऑर्डर जारी कर मनुष्यबल का यह ठेका 19 अप्रैल 2023 को दे दिया. न्यायमूर्ति रोहित देव और न्यायमूर्ति वृषाली जोशी की बैंच के समक्ष बुधवार 3 मई को हुई सुनवाई के दौरान इटकॉन व जानकी की ओर से एड. परवेज मिर्झा ने हाईकोर्ट में पैरवी की. उन्होंने बताया कि, गोविंदा सफाई नागरी सेवा सहकारी संस्था को वर्कऑर्डर जारी करने के मामले में निविदा शर्तो का पालन नहीं किया गया है. इस प्रक्रिया में फिर एक बार गडबडी हुई है. एड. परवेज मिर्झा की इस पैरवी पर हाईकोर्ट ने मनपा आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर और गोविंदा सफाई कामगार नागरी सेवा सहकारी संस्था के ठेेकेदार को नोटिस जारी कर 7 जून के पूर्व अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए है. इस मामले में अब 7 जून को सुनवाई होगी.

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