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गोविंदा के पास ही रहेगा मानव संसाधन का ठेका

हाईकोर्ट से मनपा को और एक राहत

* इटकॉन की याचिका खारिज
अमरावती/ दि. 2- बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने अमरावती महानगर पालिका को राहत देते हुए मानव संसाधन ठेके के मामले में प्रतिस्पर्धी कंपनी इटकॉन द्बारा दायर याचिका आज डिसमिस कर दी. जिससे मनपा के साथ- साथ मानस संसाधन उपलब्ध करवाने का ठेका प्राप्त करनेवाली गोविंदा सफाई कामगार सेवा सहकारी संस्था को भी राहत मिली है. न्या. घारोटे की एकलपीठ ने इटकॉन कंपनी की आपत्तियों को नामंजूर किया. प्रतिस्पर्धी कंपनी ने मनपा द्बारा गोविंदा संस्था का मूल्यांकन दोषपूर्ण रहने का दावा किया था. कोर्ट ने इसे नामंजूर किया. टेंडर प्रक्रिया को भी सही ठहराया.
बता दे कि महानगरपालिका ने टेंडर निकालकर मनपा में लगभग 400 लोगों का मानव संसाधन उपलब्ध करवाने का जिम्मा गोविंदा संंस्था को नवंबर 2023 में दिया था. मनपा के निर्णय को इटकॉन कंपनी ने पहले स्थानीय कोर्ट से राहत लेने का प्रयास किया. उसमें विफल रहने पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ का द्बार खटखटाया. लगभग 7-8 माह से कोर्ट की कार्यवाही चल रही थी. मनपा की ओर से विधि अधिकारी श्रीकांत सिंह चव्हाण और एड. चंद्रशेखर कप्तान ने अदालत में पक्ष रखा. गोविंदा संस्था की तरफ से एड. चिन्मय धर्माधिकारी पेश हुए. जबकि वादी की ओर से एड. फिरदोस मिर्जा, एड. परवेज मिर्जा ने पैरवी की.
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मनपा के निर्णय को सही ठहराया. खंडपीठ के फैसले को मनपा और गोविंदा संस्था के लिए बडी राहत माना जा रहा है.

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