अमरावती

शिकार का मामला : 7 आरोपी जेल की सलाखों के पीछे

पनघट में युरिया डालकर किया था वन्य प्राणियों का शिकार

* वन्य प्राणियों का मांस खाया, तहकीकात में हुआ उजागर
धारणी/ दि.17 – चिखलदरा तहसील के रायपुर परिक्षेत्र में सात वन्य प्राणियों का शिकार चोरपाटी नदी के प्राकृतिक पनघट में युरिया डालकर किया गया. इतना ही नहीं तो वन्य प्राणियों का मांस भी खा लिया, ऐसा वन विभाग व्दारा की गई कडी पूछताछ में उजागर हुआ. इस मामले में गिरफ्तार किये गए 7 शिकारी आरोपियों की वन कस्टडी समाप्त होने के बाद आरोपियों को न्यायालयीन कस्टडी के तहत जेल की सलाखों के पीछे रवाना किया गया.
समीर सोगेलाल चतुर (20), मानु गणाजी धांडे (35), प्रेमसिंग उर्फ बबलू श्यामलाल कास्देकर (28), स्वप्नील उर्फ बबलू संतुलाल धांडे (24), बन्सीलाल भैया धांडे (33), सुनील हिरामण बेठेकर (22) ठगीराम गुंड धांडे (32, सभी रायपुर, तहसील चिखलदरा) इन आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 9,27, 29, 32, 51 (1) (सी) के तहत अपराध दर्ज किया गया. शिकार किये गए बारहसिंगा व हिरण का पशुधन विकास अधिकारी मनीष पुंड व उनकी टीम ने पोस्टमार्टम किया. सिपना वन्यजीव विभाग की उपसंचालक दिव्या भारती के मार्गदर्शन में एसीएफ के. एस. पाटील, मानद वन्यजीव रक्षक जयंत वडतकर, ए. एस. शेलार, एस. पी. गोडसे, अविनाश तेलोरे, वाइल्ड लाईफ क्राईम सेल व वनपाल व कर्मचारियों ने कार्रवाई की.

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